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शराब के शौकीन हैं तो जरा गौर कीजिए, अब ठेकों से ही नहीं यहां से भी खरीद सकेंगे 'लाल परी'

Mon, 16 Apr 2018 04:55 PM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून
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शराब के शौकीनों के लिए सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है। पढ़ लीजिए, काम आएगा...
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प्रदेश में डिपार्टमेंटल स्टोर्स में शराब बेचे जाने का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट के फैसले के बाद इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। इसके मुताबिक जिन स्टोर्स, मॉल्स का न्यूनतम टर्नओवर 50 लाख रुपये है, वहां शराब बेचने के लिए लाइसेंस लिया प्राप्त किया जा सकता है। इससे पहले आबकारी नीति में न्यूनतम टर्नओवर की शर्त पांच करोड़ रुपये निर्धारित की गई थी, जिसे कैबिनेट की बैठक में घटाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया था।
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trivendra
प्रदेश की आबकारी नीति 19 मार्च को जारी की गई थी। आबकारी नीति की कई शर्तों पर आपत्ति उठाए जाने के बाद कैबिनेट की छह अप्रैल को हुई बैठक में इसमें संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई थी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. रणबीर सिंह की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।

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money
नीति में शराब के ठेकों के आवंटन के लिए समूह की जो व्यवस्था थी उसे समाप्त कर दुकानवार व्यवस्थापन की व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसके अलावा होटल बार की लाइसेंस फीस भी निर्धारित कर दी है। 20 कमरों के होटल के लिए लाइसेंस फीस तीन लाख रुपये, 20 से अधिक और 60 से कम कमरों वाले होटल के लिए छह लाख रुपये।
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alcohol
60 कमरों से अधिक होटल के लिए 10 लाख रुपये और पांच सितारा होटल जिनके कमरे का किराया 15 हजार रुपये प्रतिदिन से अधिक हो, उनके लिए 15 लाख रुपये निर्धारित की गई है। गढ़वाल मंडल विकास निगम एवं कुमाऊं मंडल विकास निगम को बार चलाने के लिए निर्धारित दरों में 50 फीसदी की छूट प्रदान की जाएगी।
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