प्रदेश में डिपार्टमेंटल स्टोर्स में शराब बेचे जाने का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट के फैसले के बाद इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। इसके मुताबिक जिन स्टोर्स, मॉल्स का न्यूनतम टर्नओवर 50 लाख रुपये है, वहां शराब बेचने के लिए लाइसेंस लिया प्राप्त किया जा सकता है। इससे पहले आबकारी नीति में न्यूनतम टर्नओवर की शर्त पांच करोड़ रुपये निर्धारित की गई थी, जिसे कैबिनेट की बैठक में घटाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया था।