बंगाल के क्रिकेटर और आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल चुके अभिषेक पोरेल को हुगली जिले की मोगरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक मेडिकल छात्रा की शिकायत पर दर्ज मामले में पुलिस ने यह कार्रवाई कलकत्ता हाईकोर्ट के 20 जुलाई के आदेश के बाद की।
युवा क्रिकेटर अभिषेक पोरेल की गिरफ्तारी की खबर ने खेल जगत को हिला कर रख दिया है। दिल्ली कैपिटल्स के लिए आईपीएल में खेलने वाले बंगाल के इस क्रिकेटर को एक आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया गया है। एक मेडिकल छात्रा ने पोरेल पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के साथ मारपीट और आपराधिक धमकी देने का आरोप लगाया है।
पोरेल की गिरफ्तारी के बाद हुगली (ग्रामीण) के पुलिस अधीक्षक कुंवर भूषण सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए कहा, 'उनके खिलाफ मामला दर्ज था और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए अदालत का आदेश था। उन्हें कल देर रात गिरफ्तार किया गया। इसके बाद अदालत में पेश किया गया।' पुलिस के मुताबिक, पोरेल को मोगरा पुलिस ने सोमवार देर रात गिरफ्तार किया था। उन्हें तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है।
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अभिषेक पोरेल
- फोटो : ANI
हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई गिरफ्तारी
पोरेल की गिरफ्तारी कलकत्ता हाईकोर्ट के 20 जुलाई के आदेश के बाद हुई। अदालत ने पुलिस को इस मामले में क्रिकेटर को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया था। अदालत ने शिकायतकर्ता की तस्वीरों के प्रसार को रोकने के लिए पोरेल के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त करने का भी आदेश दिया था।
मेडिकल छात्रा ने 23 जून को दर्ज कराई थी शिकायत
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, कर्नाटक की एक युवा मेडिकल छात्रा ने 23 जून को मोगरा पुलिस थाने में पोरेल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में छात्रा ने आरोप लगाया कि वह और पोरेल करीब साढ़े तीन साल से रिश्ते में थे और दोनों ने शादी करने की योजना बनाई थी। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि दोनों विदेश यात्रा पर साथ गए थे, लेकिन बाद में पोरेल ने उनके रिश्ते से इनकार कर दिया। इसके बाद उसने पुलिस से संपर्क किया।
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अभिषेक पोरेल
- फोटो : ANI
डेढ़ साल पहले भी हुआ था विवाद
शिकायत के मुताबिक, करीब डेढ़ साल पहले दोनों के बीच विवाद हुआ था। यह विवाद बढ़कर पुलिस थाने तक पहुंचा था, लेकिन उस समय कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। 23 जून को शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस की टीमें पोरेल के चंदननगर स्थित घर पर कई बार गईं, लेकिन वह वहां नहीं मिले। इसके बाद महिला ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया। अदालत ने 20 जुलाई को पुलिस को पोरेल को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया।
किन धाराओं में दर्ज हुआ मामला?
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पोरेल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के अलावा धारा 311 और 318 तथा बीएनएस की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 और 72 भी लगाई गई हैं। अदालती कार्यवाही में दुष्कर्म के आरोप के अलावा आपराधिक धमकी और अन्य अपराधों से जुड़े आरोप भी सामने आए।
पोरेल ने पहले आरोपों से किया था इनकार
अभिषेक पोरेल पहले इन आरोपों से इनकार कर चुके हैं। हालांकि, उनकी गिरफ्तारी के बाद पोरेल या उनके परिवार की ओर से प्रतिक्रिया का इंतजार है। फिलहाल पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अब देखना होगा कि इस मामले में और क्या क्या नए खुलासे होते हैं। मामले में आगे की कार्रवाई अदालत की प्रक्रिया के तहत होगी।