श्रीसंत
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शीर्ष अदालत ने यह भी कहा था कि उसके इस फैसले का दिल्ली उच्च न्यायालय में श्रीसंत के खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दिल्ली पुलिस ने एक ट्रायल कोर्ट के इस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें सभी आरोपियों को आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में शामिल किया गया था।