वाहन चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए अब सरकार ने नया फॉर्मूला निकाला है। सरकार की ये शर्तें पूरी करने पर ही आप अब नई गाड़ी खरीद पाएंगे। आइए हम आपको बताते हैं कि वाहन खरीदने में क्या क्या नए नियम लगाए गए हैं-
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वाहनों की खरीद-फरोख्त के समय अब पंजीकरण के निर्धारित फार्म तथा प्रयुक्त शपथपत्र में क्रेता-विक्रेता का फोटो लगाना अनिवार्य किया है।
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साथ ही चैसी नंबर का इनप्रिंट भी साथ लगाना होगा। पुराने वाहनों की खरीद-फरोख्त के समय दोनों पक्षों को वाहन पंजीकरण एवं अनुज्ञापन अधिकारी के समक्ष पेश होना होगा।
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पुराने वाहनों की खरीद में दस्तावेज और अधिक बारीकी से जांचे जाएंगे। खरीद-फरोख्त की कागजी कार्रवाई के लिए क्रेता और विक्रेता को पंजीकरण एवं अनुज्ञापन अधिकारी के समक्ष पेश होना पड़ेगा।
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वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं के चलते वाहनों के पंजीकरण से संबंधित दस्तावेजों में दर्ज इंजन, चैसी नंबर, शपथपत्र तथा आधार कार्ड इत्यादि के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। इस कारण सरकार ने यह कदम उठाया है।
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वाहनों की पासिंग तथा लाइसेसिंग प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी। हिमाचल के मंडी जिले में सामने आए लग्जरी गाड़ी चोरी मामले के बाद सरकार ने पुराने वाहनों की खरीद-फरोख्त के नियम और सख्त कर दिए हैं।
एसडीएम एवं वाहन पंजीकरण एवं अनुज्ञापन अधिकारी सदर मंडी डॉ. मदन कुमार ने कहा कि लाइसेंस और वाहन पासिंग के दौरान वीडियो रिकार्डिंग की जा रही है। इसलिए आवेदनकर्ता का अपने आधार कार्ड की मूलकॉपी सहित उपस्थित होना अनिवार्य है। आवेदनकर्ता का वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र, लाइसेंस तथा परिचालक और शस्त्र (फसल सुरक्षा के लिए) भी लाइसेंस शाखा में उपस्थित होना अनिवार्य है।