फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

क्या आपको पता है, GST लगने के बाद भी आपको देने पड़ेंगे ये तीन टैक्स

Tue, 04 Jul 2017 05:05 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
विज्ञापन
1 of 8
GST Cars
जीएसटी लागू होने के बाद एक देश एक टैक्स की कर प्रणाली के बावजूद आपको कुछ और टैक्स देने होंगे। जानिए कौन-कौन से?
विज्ञापन

2 of 8
Chandigarh GST
जीएसटी लागू होने के बाद एक देश एक टैक्स की कर प्रणाली के बावजूद व्यापार पर कुछ और टैक्स देने होंगे। जीएसटी में राज्यों द्वारा वसूले जा रहे कुछ कर शामिल नहीं किए गए हैं।
विज्ञापन

3 of 8
Chandigarh GST
आबकारी और पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स की स्वतंत्रता के इतर भी तीन तरह के और टैक्स हैं, जो विद्यमान हैं। प्रदेश के आबकारी एवं कराधान विभाग में एंट्री टैक्स, पैसेंजर गुड्स टैक्स (पीजीटी) और सर्टन गुड्स कैरियर ऑन रोड (सीजीसीआर) मौजूद हैं। 

4 of 8
GST SHIMLA
पेट्रोलियम पदार्थों पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस पर राज्य सरकार अपने कर लगाएगी। शराब की बिक्री को भी जीएसटी से बाहर रखा है। ऐसे में पेट्रोल, डीजल और शराब पर हर राज्य में अलग-अलग दाम होंगे।
विज्ञापन

5 of 8
GST SHIMLA
यह निर्णय राज्यों के राजस्व नुकसान में होने वाली हानि को रोकने के लिए जीएसटी काउंसिल ने लिए हैं। आबकारी और कराधान विभाग जीएसटी की वसूली के साथ तीन तरह के टैक्स और वसूल सकता है।
विज्ञापन

6 of 8
GST
शराब बिक्री के अलावा सरकार के कुल राजस्व का पचास प्रतिशत इन्हीं करों से प्राप्त होता है। राज्य के बॉर्डर पर आने वाले अन्य राज्यों के वाहनों पर एंट्री टैक्स, माल ढुलाई पर लगने वाला टैक्स और पैसेंजर टैक्स जस का तस है। यह प्रावधान सभी राज्यों में  प्रभावी है। 
विज्ञापन

7 of 8
GST BILL
जीएसटी लागू होने से लगभग आधा दर्जन कर समाप्त हुए हैं। मनोरंजन कर, सर्विस चार्ज, वैट, लग्जरी टैक्स, समाप्त कर दिया गया है।
विज्ञापन

8 of 8
जीएसटी
विभाग के मुताबिक एकल कर प्रणाली जीएसटी में यह तीनों टैक्स शामिल न करने का फैसला जीएसटी काउंसिल और राज्यों के बीच हुई बैठकों में लिया गया है। इससे व्यापारियों को कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें