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कॉमेडियन 'गुत्थी' 'पलक' समेत सभी कलाकारों को हाईकोर्ट से राहत

Fri, 22 Jan 2016 10:48 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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कॉमेडी नाइट विद कपिल की कॉमेडियन गुत्थी और पलक समेत सभी कलाकारों को डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की मिमिक्री केस में हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। देखिए मामला।
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कॉमेडियन 'गुत्‍थी' 'पलक' समेत सभी कलाकारों को हाईकोर्ट से राहत

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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने  मामले में फंसे छोटे परदे के अभिनेता किक्कू शारदा व अन्य कलाकारों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने पंजाब और हरियाणा को निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ यदि कोई अन्य एफआईआर है तो उसमें भी गिरफ्तार न किया जाए। कैथल और फतेहाबाद में दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने दोनों एफआईआर में अगली कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है।
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मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। याचिका की पैरवी करते हुए प्रसिद्ध सीनियर एडवोकेट आरएस चीमा ने बेंच को बताया कि एफआईआर स्वयं दर्शा रही है कि शिकायतकर्ता सामाजिक-अध्यात्मिक संस्था डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी हैं और डेरे की वेबसाइट पर भी साफ तौर पर लिखा है कि डेरा सच्चा सौदा दूसरे लोगों को मानवता और स्वैच्छिक सेवा करने का ज्ञान देता है। ऐसे में यह केवल एक संस्था है न कि धर्म।

कॉमेडियन 'गुत्‍थी' 'पलक' समेत सभी कलाकारों को हाईकोर्ट से राहत

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याचिका में कहा गया है कि चूंकि डेरा सच्चा सौदा एक संस्था है, न कि धर्म। इसलिए जिस एक्ट के तहत मामले दर्ज किए गए हैं, एफआईआर उस एक्ट के प्रावधान ही पूरे नहीं करती। दूसरा यह कि किक्कू शारदा व अन्य कलाकारों ने किसी की धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचाई है। वह केवल अदाकारी कर रहे हैं और एफआईआर दर्ज कर उनके अदाकारी के अधिकार का भी उल्लंघन हुआ है। लिहाजा, एफआईआर रद्द की जानी चाहिए।
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27 दिसंबर को पुलिस को शिकायत दी गई थी और पुलिस ने दो जगहों पर किक्कू के अलावा गौरव गेरा, असगर अली, राजीव ठाकुर, पूजा बनेरे, मौनी राय और गौतम गुलाटी के खिलाफ कैथल व फतेहाबाद थानों में दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की थी। एक एफआईआर में गिरफ्तारी के बाद किक्कू को जमानत मिलते ही दूसरी एफआईआर में गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में इसमें भी जमानत मिल गई थी।
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