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ट्रेन में सफर करते हैं तो टिकट से जुड़े ये 5 नियम जरूर पता होने चाहिए, बड़े फायदे में रहेंगे

Tue, 16 Jul 2019 11:11 AM IST
खुशबू गोयल दीपक शाही, अमर उजाला, जीरकपुर
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Indian Railway
अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं, तो आपको टिकट की बुकिंग और रिफंड से जुड़े पांच नियमों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। इनकी जानकारी होने से फायदे ही फायदे होंगे।
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फाइल फोटो
ट्रेन निर्धारित समय से तीन घंटे से ज्यादा लेट होने पर अगर कोई यात्री ई-टिकट कैंसिल कराता है तो उसे 100 फीसदी रिफंड मिलता है। ये रेलवे बोर्ड का नियम है, लेकिन असल में ऐसा नहीं हो रहा। अमर उजाला के रियलिटी चेक में चार मामले सामने आए हैं, जिनकी ट्रेनें निर्धारित समय से तीन घंटे से ज्यादा लेट थीं। उन यात्रियों को टिकट कैंसिलेशन के 31 दिन बाद भी पैसा रिफंड नहीं मिला है। यात्रियों ने 12 जून को ई-टिकट कैंसिल किया तो 18 जून को आईआरसीटीसी ने क्रेडिट रजिस्टर्ड किया।
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फाइल फोटो
पंचकूला सेक्टर-10 निवासी मनीष ने बताया कि उन्होंने ट्रेन संख्या 22431 एलडी यूएचपी एक्सप्रेस में अंबाला से जम्मू तक के लिए 12 जून को चार लोगों की स्लीपर क्लास में ई-टिकट 960 रुपये में बुक कराई थी। ट्रेन का समय अंबाला से सुबह 5:20 बजे था और जम्मू में उसी दिन 11:50 बजे पहुंचना था, लेकिन ट्रेन निर्धारित समय से तीन घंटे से ज्यादा लेट थी। इसके बाद उन्होंने ई-टिकट कैंसिल कराया। कैंसिलेशन के 31 दिन बाद भी उनका पैसा रिफंड नहीं हुआ है।

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फाइल फोटो
इन नियमों को जानना जरूरी
तीन घंटे से ज्यादा ट्रेन लेट होने पर ई-टिकट वाले पैसेंजर को 100 फीसदी रिफंड के लिए आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन टीडीआर (टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट) भरना होता है। इसमें 50 प्रतिशत रकम टीडीआर भरने के कुछ घंटे के अंदर और बाकी 50 प्रतिशत ट्रेन के अराइवल और डिपार्चर की जानकारी मिलते ही अकाउंट में जमा करा दी जाती है।
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फाइल फोटो
ऑनलाइन ई-टिकट का कैंसिलेशन चार्ज
ट्रेन के डिपार्चर होने के 48 घंटे पहले ई-टिकट कैंसिलेशन के लिए एसी फर्स्ट/एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 240 रुपये, एसी टू टियर/फर्स्ट क्लास के लिए 200 रुपये, एसी थ्री टियर/ एसी चेयर कार/ एसी थ्री इकॉनोमी के लिए 180 रुपये, स्लीपर क्लास के लिए 120 रुपये और सेकंड क्लास के लिए 60 रुपये प्रति यात्री चार्ज लगता है। कन्फर्म टिकट 48 घंटों के भीतर और गाड़ी के निर्धारित रेलवे स्टेशन से डिपार्चर के 12 घंटे पहले रद्द कराने पर कुल किराए का 25 फीसदी चार्ज लगता है। ट्रेन के तय डिपार्चर से 12 घंटे और चार घंटे पहले तक रद्द करने का चार्ज 50 फीसदी लिया जाता है।

 
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ट्रेन डिपार्चर से चार घंटे पहले टीडीआर फॉर्म भरना जरूरी
आईआरसीटीसी की वेबसाइट के मुताबिक, ट्रेन के डिपार्चर से 4 घंटे पहले ऑनलाइन टिकट कैंसिलेशन या टीडीआर फॉर्म भरना जरूरी है। ट्रेन के चलने से 30 मिनट पहले मिनिमम चार्ज काटकर आरएसी और वेटिंग टिकट का किराया रिफंड किया जाता है। निर्धारित अवधि से तीन घंटे देरी से ट्रेन के आने पर कन्फर्म और आरएसी वेटिंग टिकट के पैसेंजर्स को बिना कोई शुल्क काटे पूरा किराया वापस किया जाता है। ट्रेनों के रद्द होने की स्थिति में आईआरसीटीसी द्वारा बुक की गई ई-टिकट को रद्द कराने की जरूरत नहीं है, ऐसी स्थिति में यात्री के खाते में पैसा अपने आप ही ट्रांसफर हो जाएगा।

 
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मेरे पर्सनल ई मेल पर भेजें डिटेल: डीआरएम
अंबाला मंडल के डीआरएम दिनेश चंद्र शर्मा ने कहा कि यात्री सारी डिटेल उन्हें ईमेल कर दें। इस पर मनीष का कहना है कि वह पिछले कई दिन से ई मेल भेज रहा है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। इस पर डीआरएम ने जवाब दिया कि उनके पर्सनल ईमेल पर भेजिए, वह खुद इस मामले को देखेंगे।

 
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