जीएसटी को लेकर लोग अभी भी कंफ्यूज हैं। अगर आपको लगता है कि जीएसटी के नाम पर कोई आपसे बेवजह पैसे वसूल रहा है तो ऐसे चेक करें।
विज्ञापन
2 of 8
जीएसटी का साया
- फोटो : Rupesh
जान लीजिए कि हर दुकानदार जीएसटी नहीं वसूल सकता। इसलिए बिल भरने से पहले चेक कर लें कि आपका पैसा कहीं सरकार के पास न जाकर दुकानदार की जेब में तो नहीं जा रहा।
विज्ञापन
3 of 8
GST impact
इसके लिए आपको बिल पर GSTIN यानी जीएसटी आइडेंटिफिकेश नंबर देखना होगा। इस नंबर को वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि दुकानदार जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड है या नहीं।
4 of 8
gst
- फोटो : अमर उजाला
जो दुकानदार रजिस्टर्ड नहीं होगा, वह GSTIN नंबर नहीं देगा। ऐसे में कोई भी ग्राहक जीएसटी से जुड़ी कोई भी समस्या helpdesk@gst.gov.in पर लिखकर सरकार तक पहुंचा सकता है।
विज्ञापन
5 of 8
GST
जो जीएसटी वसूला गया, वो सही है या नहीं, चेक करने के लिए आपको cbec-gst.gov.in पर जाना होगा। होम पेज पर Services का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करें। यहां GST Rates पर क्लिक करे आप चेक कर सकते हैं।
विज्ञापन
6 of 8
Chandigarh GST
इसके अलावा www. gst.gov.in पर लॉग इन करें। GSTIN/UIN पर क्लिक करें। विंडो खुलेगी, उसमें GSTIN नंबर डालें और सर्च टैब पर क्लिक करें। कैप्चा फिल करें और सर्च टैब पर क्लिक करें।
विज्ञापन
7 of 8
Chandigarh GST
संबंधित कंपनी के रजिस्ट्रेशन की पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। ऐसे बिजनेसमैन जिनका टर्नओवर 20 लाख (नॉर्थ इस्टर्न स्टेट में 10 लाख) या इससे कम है, उन्हें सरकार ने छूट दी है। इनको जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य नहीं है।
GSTIN वाले बिल में CGST और SGST का ब्रेकअप आप को दिखेगा। कोई बिजनेसमैन पुराने VAT, TIN या CST की रेसिप्ट दिखाकर GST वसूल नहीं कर सकता। हर बिजनेस करने वाले को अब अपनी इन्वॉइस GSTIN वाली ही देना है।