अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो ये खबर आपके बड़े काम की है। देख लीजिए, काफी फायदेमंद साबित होगी।
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tax evasion
लोगों को 31 मार्च तक आयकर रिटर्न फाइल करना है। इसमें केवल 16 दिन रह गए हैं। इसके बाद पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। इस बार जहां आयकर कानून में कई बदलाव किए गए हैं, वहीं बजट-2017 में कुछ परिवर्तन किये गए हैं। कुछ बदलाव तो टैक्स में राहत दिलाने वाले हैं तो कुछ लोगों की जेब पर भारी पड़ सकते हैं।
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tax evasion
हर बार आयकर रिटर्न फाइल करते समय करदाताओं को विभिन्न परेशानियों का सामना करना होता है। इसके पीछे मुख्य कारण जानकारी का अभाव होता है। इन समस्याओं को देखते हुए आयकर विशेषज्ञ सीए संजय थरेजा सवाल-जवाब के जरिये कुछ सुझाव दे रहे हैं। इससे आयकर रिटर्न भरने वालों को काफी सहूलियत हो सकती है।
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tax
- सेक्शन 87ए के तहत मुझे कितनी छूट मिलेगी?
- जिस व्यक्ति की सालाना आय पांच लाख से कम है, उन्हें इस एक्ट के तहत कर राशि में से पांच हजार रुपये की छूट मिलेगी। जो पिछले साल केवल दो हजार रुपये थी। अगर कर राशि पांच हजार रुपये से कम है तो पूरा टैक्स माफ हो जाएगा। अगर टैक्स पांच हजार से ज्यादा है तो कुल राशि में से यह राशि कम हो जाएगी और बाकी का टैक्स देना होगा। यह छूट केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी, जो भारत के नागरिक हैं।
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income tax
- फोटो : income tax
- मैं एक वरिष्ठ नागरिक हूं। मेरी आय साढ़े तीन लाख से कम है तो क्या मूल्यांकन वर्ष 2017-2018 के लिए मुझे रिटर्न भरना जरूरी है?
- अगर आय तीन लाख रुपये के कम है तो यह टैक्स फ्री है। इन्हें सेक्शन 87 के तहत पांच हजार रुपये की छूट भी दी जाएगी। इस हिसाब से रिटर्न भरना अनिवार्य नहीं है।
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income tax
- फोटो : BBC
- मैं पेंशनर हूं। क्या टैक्स बचाने के लिए फिक्सड डिपोजिट करा सकता हूं?
- हां, किसी भी बैंक में जाकर एफडी करा सकते हैं। एफडी कम से कम पांच वर्षों के लिए होनी चाहिए। इस पर टैक्स सेविंग भी लिखा होना चाहिए। इसमें सेक्शन 80सी के तहत 15 हजार रुपये तक छूट मिलेगी।
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income tax
- फोटो : DEMO Pics
- मैं अपने आयकर यूजरनेम का पासवर्ड भूल गया हूं। इसका क्या समाधान है?
- ऐसी स्थिति में वेबसाइट पर जाकर लॉगइन करें और फारगॉट पासवर्ड पर क्लिक करें। इसमें चार विकल्प में से पहले डिजिटल साइन को अपलोड करें। दूसरे विकल्प में यूजरनेम बनाते समय जो गुप्त प्रश्न डाला उसका उत्तर दें। तीसरे विकल्प में ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) का चयन करें। इसमें रजिस्टर्ड मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ओटीपी मंगवाएं। इसके लिए एक दस्तावेज मांगा जाएगा, जिसमें पिछली बार भरा गया बैंक अकाउंट नंबर, पिछला चालान या टीडीएस डिडक्शन की राशि मांगी जाएगी। इसका जवाब देते ही पासवर्ड बन जाएगा। इसके अलावा, चौथे विकल्प में आधार कार्ड बनाते समय जो मोबाइल नंबर दिया होगा, उस पर भी ओटीपी आ जाएगा। इस नंबर पर ओटीपी मंगवाकर यूजरनेम का पासवर्ड तोड़ पाएंगे।
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- फोटो : अमर उजाला
- मैं वेतनभोगी कर्मचारी हूं और किराए के मकान में रहता हूं। मेरा इंप्लायर मुझे सैलरी के साथ हाउस रेंट अलाउंस नहीं देता है। क्या मुझे किराया देने पर आयकर में छूट मिलेगी?
- ऐसी स्थिति में आयकर एक्ट के सेक्शन 80जी के तहत किराये पर छूट मिल सकती है। साथ ही, सेक्शन 80जीजी के तहत विभिन्न चरणों के तहत छूट मिलेगी, जिसमें कुल आय पर किराया राशि का 10 फीसदी, साल का 60 हजार और 25 फीसदी छूट मिलेगी। ये छूट उस व्यक्ति को नहीं मिलेगी, जिसके पास कहीं पर भी खुद का घर नहीं है और उस पर दूसरा व्यक्ति छूट ले रहा है। यह छूट लेने के लिए फार्म 10बीए एंप्लायर के पास जमा कराना होगा।
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टैक्स
- फोटो : Demo
- मुझे अपने एंप्लाय से वाहन भत्ता मिलता है। क्या वह कर योग्य होगा?
- आफिस से घर तक के आने-जाने का वाहन भत्ता मिलता है तो वह कर योग्य नहीं होगा। अगर महीने के 1600 रुपये वाहन भत्ते के हिसाब से साल का 19,200 रुपये बनता है तो इस राशि पर आप कर छूट ले सकते हैं।
- अगर मैंने होम लोन लिया है तो आयकर में कितनी छूट मिलेगी?
- जिस मकान के लिए होम लोन लिया है उसे यदि किराये पर दे रखा है तो मकान की किराया राशि में से ब्याज की राशि घट जाएगी। अगर वह मकान खुद का है तो आपको ब्याज की छूट मिलेगी। यह छूट भी सेक्शन 24 के तहत ज्यादा से ज्यादा दो लाख रुपये तक की राशि पर मिलेगी। इन दोनों केस में मूल राशि का भुगतान करते हैं तो सेक्शन 80सी के तहत छूट मिलेगी। यह कम से कम डेढ़ लाख तक ही मिलेगी। हालांकि, किराये के मकान के केस में ब्याज की कोई सीमा नहीं है।