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गाड़ी चलाने में लापरवाही बरती तो भुगतना पड़ेगा ये अंजाम, पढ़े जरूरी खबर

Tue, 21 Feb 2017 05:27 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लुधियाना(पंजाब)
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ट्रैफिक नियम तोड़ा तो ड्राइविंग लाइसेंस होगा रद्द - फोटो : File Photo
ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं होगी। नए आदेशों के अनुसार पकड़े जाने पर अब ये अंजाम भुगतना पड़ेगा। देखिए
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- फोटो : File Photo
ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पुलिस की तरफ से चालान काटने के साथ साथ ड्राइवर का लाइसेंस ही रद्द कर दिया जाएगा। जी हां, यह आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किए गए है। इस बात का नोटिफिकेशन ट्रांसपोर्ट विभाग और ट्रैफिक पुलिस को आ चुके है। 
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- फोटो : फाइल फोटो
एसटीसी ने यह नोटिफिकेशन जारी कर दिए है। यह आदेश पंजाब के सभी पुलिस प्रमुखों और ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों को जल्द कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए गए है। सभी लाइसेंस तीन महीने के लिए रद्द किए जाएंगे। 

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- फोटो : File Photo
एडीसीपी ट्रैफिक ध्रुव दहिया ने कहा कि एसटीसी की तरफ से दिए गए नोटिफिकेशन के तहत पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके तहत ओवरस्पीड, ड्रंक एंड ड्राइव, वाहन चलाते समय मोबाइल सुनना और ओवरलोड के पहले चालान के बाद ही चालक का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। 
 
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- फोटो : फाइल फोटो
उनका कहना है कि यह रूल तोड़ने वाले लोगों का चालान और पूरी डिटेल ट्रांसपोर्ट विभाग को लेटर लिख भेज दिया जाएगा। ध्रुव दाहिया का कहना है कि शुरूआत में तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द किया जाएगा। उसके बाद भी चालक नियम तोड़ता है तो नियमों के मुताबिक उसका लाइसेंस पूरी तरह रद्द करने के लिए लिख कर भेजा जाएगा। 
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- फोटो : File Photo
जिला ट्रांसपोर्ट अधिकारी लवजीत कौर कलसी का कहना है कि नोटिफिकेशन की कॉपी आ गई है। ट्रैफिक पुलिस उन्हें जो लाइसेंस रद्द करने के लिए भेजेगी। कानूनी नियमों के मुताबिक उन ड्राइविंग लाइसेंसों को तीन महीने के लिए रद्द कर दिया जाएगा।
 
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