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अगर ड्राइविंग लाइसेंस गुम हो गया तो घबराएं नहीं, यह डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं

Thu, 23 Mar 2017 09:24 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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ड्राइविंग
अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस गुम हो गया है तो घबराएं नहीं। आप इस डॉक्यूमेंट का यूज कर सकते हैं, अगर ये आपके पास है तो। देखिए अहम जानकारी।
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स्टीयरिंग व्हील पकड़ने का तरीका - फोटो : Amar Ujala
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के एक वकील ने बताया कि अगर ड्राइविंग लाइसेंस गुम हो गया है तो फोटो पहचान पत्र के रूप में आप पासपोर्ट का यूज कर सकते हैं। इससे ड्राइविंग लाइसेंस रिप्लेस करने में आसानी होती है।
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पासपोर्ट
पासपोर्ट एक तरह का पहचान पत्र होता है। इसमें यूजर का नाम, पता, जन्मतिथि और फोटो होती है, इसलिए इसे पहचान पत्र के तौर पर कहीं भी यूज किया जा सकता है। पासपोर्ट पर एड्रेस लिखा होता है तो इसे एड्रेस प्रूफ के तौर पर यूज किया जा सकता है।

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ड्राइविंग
बता दें कि अगर आपका लाइसेंस देश के किसी भी शहर में रद्द होता हैं तो नई व्यवस्था के तहत आप पूरे देश में कहीं भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा पाएंगे। केंद्र सरकार ने एक ओर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया आसान की है तो इससे जुड़े नियमों को सख्त भी बना दिया है।
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ड्राइविंग
आरएलए चंडीगढ़ के बड़े अधिकारी ने बताया कि देश के सभी राज्यों में बनाए जाने वाले ड्राइविंग लाइसेंस को नेशनल पोर्टल से जोड़ा जाएगा। यह प्रक्रिया शुरू गई है। अब किसी भी शहर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द होता है तो वह नेशनल पोर्टल में अपडेट हो जाएगा।
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driving training
इसके बाद उस चालक का लाइसेंस किसी भी शहर में नहीं बन पाएगा। तीन बार लगातार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़े पर लाइसेंस पंच कर दिया जाएगा। पहली बार हरा, दूसरी बार पीला और तीसरी बार लाल प्वाइंट पर ट्रैफिक पुलिस पंच करेगी तो वह नेशनल पोर्टल पर अपडेट होता चला जाएगा।



 
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ड्राइविंग लाइसेंस
आरएलए चंडीगढ़ ने ड्राइविंग लाइसेंस की फाइलों के दाम बढ़ा दिए है। प्रतिदिन आरएलए में 1500 के करीब फाइलें बिकती हैं। फाइल पहले 60 रुपये में मिल जाती थी लेकिन इसका दाम अब बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया गया है। फाइलों के दाम रेडक्रॉस सोसायटी की ओर से तय किए जाते हैं।

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ड्राइविंग
सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश जारी किया है कि ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पुलिस चालान काटने के साथ साथ ड्राइवर का लाइसेंस भी रद्द किया करेगी। पंजाब ट्रांसपोर्ट विभाग और ट्रैफिक पुलिस को इस आदेश का नोटिफिकेशन पहुंचा तो इस बात का खुलासा हुआ। विभाग ने अब यह आदेश प्रदेश के सभी पुलिस प्रमुखों और ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों को जारी कर दिए हैं, साथ ही जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

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ड्राइविंग
एडीसीपी ट्रैफिक ध्रुव दहिया ने बताया कि इस आदेश के तहत सभी लाइसेंस तीन महीने के लिए रद्द किए जाएंगे। नोटिफिकेशन के तहत पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके तहत ओवरस्पीड, ड्रंक एंड ड्राइव, वाहन चलाते समय मोबाइल सुनना और ओवरलोड के पहले चालान के बाद ही चालक का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। उनका कहना है कि यह रूल तोड़ने वाले लोगों का चालान और पूरी डिटेल ट्रांसपोर्ट विभाग को लेटर लिख भेज दिया जाएगा।
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Safe Driving Tips
ध्रुव दाहिया का कहना है कि शुरूआत में तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द किया जाएगा। उसके बाद भी चालक नियम तोड़ता है तो नियमों के मुताबिक उसका लाइसेंस पूरी तरह रद्द करने के लिए लिख कर भेजा जाएगा। जिला ट्रांसपोर्ट अधिकारी लवजीत कौर कलसी का कहना है कि नोटिफिकेशन की कॉपी आ गई है। ट्रैफिक पुलिस उन्हें जो लाइसेंस रद्द करने के लिए भेजेगी। कानूनी नियमों के मुताबिक उन ड्राइविंग लाइसेंसों को तीन महीने के लिए रद्द कर दिया जाएगा।
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