एक मामले की सुनवाई पर हाईकोर्ट की ओर से दिए फैसले से तत्काल पासपोर्ट बनवाने वालों को बड़ी राहत मिली है। देखिए, गुडन्यूज।
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हाईकोर्ट से बड़ी राहत, अब तत्काल बन सकेंगे पासपोर्ट
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नियमों के स्पष्ट न होने के चलते धक्के खाने वाले लोगों के लिए हाईकोर्ट ने पासपोर्ट ऑफिस में तत्काल पासपोर्ट आवेदन की स्थिति को स्पष्ट किया है।
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हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि तत्काल पासपोर्ट के लिए फार्म को ऑप्शन की तरह रखा गया है। यदि आवेदनकर्ता चाहे तो क्लाज सी के सब सेक्शन ए को पूरा करे, जिसमें फार्म एफ का जिक्र है या सब सेक्शन बी को पूरा करे जिसमें 3 डॉक्यूमेंट आवश्यक हैं।
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दोनों में से किसी को भी पूरा करने पर वह आवेदन करने की अनिवार्य योग्यता को पूरा करने वाला माना जाएगा। इस मामले में याचिका दाखिल करते हुए कहा गया था कि तत्काल पासपोर्ट नियमों में फार्म एफ का प्रावधान संविधान की धारा 14 और 15 का उल्लंघन है।
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याची ने हाईकोर्ट में कहा कि उन्होंने तत्काल पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था और इसके लिए उन्होंने सभी दस्तावेजों के साथ अपनी एप्लीकेशन सौंपी थी बावजूद इसके पासपोर्ट कार्यालय द्वारा इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया और फार्म एफ के लिए कहा था।
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फार्म एफ वैरिफिकेशन के संबंध में इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे में आवेदन को स्वीकार करने से पहले ऐसी वैरिफिकेशन की कंडीशन नहीं लगाई जा सकती है।
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हाईकोर्ट ने याची की दलील को दरकिनार करते हुए इस पर स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि यदि तत्काल स्कीम के लिए बताए गए 14 डॉक्यूमेंट में से आवेदक को 3 डॉक्यूमेंट, जिनमें से एक फोटो आईडी प्रूफ हो और एक नोटरी प्रमाणित हलफनामा हो तो आवेदक को आवेदन के योग्य माना जाना चाहिए।