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GST लागू होते ही बदल गया देश का एक सिस्टम, जानिए वरना परेशानी झेलेंगे

Wed, 05 Jul 2017 09:12 AM IST
हर्ष कुमार सलारिया/अमर उजाला, चंडीगढ़
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gst
जीएसटी लागू करते ही देश में कई तरह के बदलाव होने लगे हैं। एक राज्य ने ऐसा बदलाव कर दिया, जिसके बारे में नहीं जाना तो लोगों को परेशानी झेलनी होगी।
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gst - फोटो : सोशल मीड‌िया
दरअसल, जीएसटी लागू होते ही पंजाब राज्य के एक्साइज एवं टेक्सेशन विभाग के अफसरों के पदनाम भी बदल गए हैं। एक्साइज एंड टैक्सेशन आफिसर यानी ईटीओ अब एसटीओ (स्टेट टैक्स आफिसर) कहलाएंगे।

 
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जीएसटी
वहीं एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर को अब कमिश्नर आफ स्टेट टैक्स (सीएसटी) कहा जाएगा। शुक्रवार को विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन में अहम पदों के नाम बदल दिए गए हैं।

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जीएसटी ‌‌ब‌िल
अब अगला कदम विभाग के पुनर्गठन का है, जिसके बारे में विभाग से ही संकेत मिले हैं कि सरकार इस माह के अंत तक एक्साइज एंड टेक्सेशन विभाग का पुनर्गठन कर देगी, ताकि कारोबारियों द्वारा अगले ही महीने से जीएसटी के तहत भरी जानी वाली रिटर्न का हिसाब-किताब रखने की प्रक्त्रिस्या शुरू हो सके।
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GST BILL
पंजाब एक्साइज एंड टेक्सेशन विभाग के वित्तायुक्त और सचिव ए. वेणु प्रसाद द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पंजाब वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट 2005 के तहत जिन अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, उनके पदनाम अब राज्य में पंजाब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 लागू होने के साथ ही बदल गए हैं और तुरंत प्रभाव से लागू भी कर दिए गए हैं। 
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GST BILL
केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी एक्ट का प्रारूप तैयार करते समय ही उसमें यह प्रावधान कर दिया गया है कि राज्यों में जीएसटी लागू होने के साथ ही संबंधित एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग के अधिकारियों के पदनाम और उनके काम के तरीके भी बदल जाएंगे और विभाग का पुनर्गठन किया जाएगा।
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Chandigarh GST
बदले गए पदनाम: वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट, 2005(नया नाम- स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट, 2017) एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर(नया नाम-कमिश्नर आफ स्टेट टैक्स) एडीशनल एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर(नया नाम- एडीशनल कमिश्नर आफ स्टेट टैक्स) ज्वाइंट एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर(नया नाम- ज्वाइंट कमिश्नर आफ स्टेट टैक्स) डिप्टी एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर(नया नाम- डिप्टी कमिश्नर आफ स्टेट टैक्स) असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर(नया नाम- असिस्टेंट कमिश्नर आफ स्टेट टैक्स) एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर(नया नाम- स्टेट टैक्स ऑफिसर)

 
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