सरकारी भर्ती के नियमों में कई बदलाव हो गए हैं। अब तीन शर्तें पूरी करने के बाद ही नौकरी मिलेगी, डिटेल जानकारी के लिए अगली स्लाइड पर क्लिक करें।
Trending Videos
विज्ञापन
2 of 7
फाइल फोटो
हरियाणा सरकार ने ग्रुप-सी पदों और स्कूल शिक्षा विभाग के विभिन्न पदों के चयन के लिए लिखित परीक्षा, सामाजिक-आर्थिक मानदंड और अनुभव मानदंडों में संशोधन किया है। इस बारे में सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (सामान्य सेवाएं) ने अधिसूचना भी जारी कर दी है।
विज्ञापन
3 of 7
फाइल फोटो
संशोधन के मुताबिक, ग्रुप ख के पद जैसे विद्यालय शिक्षा विभाग में अध्यापक, शैक्षिक पर्यवेक्षक के लिए और सभी विभागों में ग्रप ग के पदों के लिए लिखित परीक्षा, सामाजिक-आर्थिक मानदंड और अनुभव के आधार पर ही संबंधित उम्मीदवारों का चयन तथा नामों की सिफारिश आयोग द्वारा की जाएगी। आयोग को प्रश्नों की संख्या, प्रति प्रश्न अंक तथा लिखित परीक्षा की समायावधि को निर्धारित करने की भी स्वतंत्रता होगी।
4 of 7
फाइल फोटो
पद के चयन के संबंध में कुल 100 अंक होंगे। इसमें लिखित परीक्षा के लिए 90 अंक और सामाजिक-आर्थिक मानदंड व अनुभव के लिए दस अंक है। लिखित परीक्षा 90 अंकों की होगी, जो दो भागों में विभाजित की जाएगी। सामान्य ज्ञान, विवेक बुद्धि, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, अंग्रेजी, हिंदी आदि के लिए 75 प्रतिशत अधिमान और हरियाणा के इतिहास, सामयिक मामलों, साहित्य, भूगोल, नागरिक शास्त्र, पर्यावरण, संस्कृति इत्यादि के लिए 25 प्रतिशत अधिमान हैं।
विज्ञापन
5 of 7
फाइल फोटो
विधवा के लिए पांच अंक
सामाजिक-आर्थिक मानदंड तथा अनुभव के लिए दस अंक होंगे, जो इस प्रकार से आवंटित किए जाएंगे। अगर आवेदक विधवा है, या प्रथम या द्वितीय बालक है और उसके पिता की मृत्यु 42 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले हो गई हो तो पांच अंक मिलेंगे। अगर आवेदक प्रथम या द्वितीय बालक है और उसकी 15 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले ही उसके पिता की मृत्यु हो गई है, तो उसके लिए भी पांच अंक है।
विज्ञापन
6 of 7
फाइल फोटो
अब मजिस्ट्रेट से शपथ पत्र लाने की जरूरत नहीं
एचएसएससी ने अब सरकारी भर्तियों में पांच अंक पाने के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से बने शपथ पत्र की शर्त भी खत्म कर दी है। आवेदकों को पहले की तरह केवल स्व-सत्यापित शपथ पत्र देना होगा कि उनके परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं है। बता दें कि हाल ही में भर्ती के लिए आयोग ने शर्त रखी थी कि उसी आवेदक को पांच अंक मिलेंगे, जो मजिस्ट्रेट से परिवार में किसी के सरकारी नौकरी में नहीं होने का शपथ पत्र लाएगा। इस शर्त ने आवेदकों के लिए परेशानी खड़ी कर दी थी।
हाल ही में निकली भर्तियों के लिए आवेदक अब मजिस्ट्रेट से प्रमाण पत्र बनाने के चक्कर में न फंसें। उम्मीदवार पहले की तरह स्व-सत्यापित पत्र दे सकता है, फिर उसे पांच अंकों का लाभ मिल जाएगा। - हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग