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सिंगर सपना के लाखों प्रशंसकों के लिए हाईकोर्ट से अच्छी खबर

Sun, 02 Oct 2016 09:07 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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गायिका सपना चौधरी की गिरफ्तारी पर रोक
हरियाणवी रागिनी गायिका सपना चौधरी के लाखों प्रशंसकों के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से अच्छी खबर है। जानिए क्या?
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सिंगर सपना चौधरी बनाम नवाब सतपाल तंवर - फोटो : फाइल फोटो
हाईकोर्ट ने सपना चौधरी को राहत देते हुए एससी-एसटी एक्ट के तहत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। बुधवार को हाईकोर्ट के आदेश पर सपना और शिकायतकर्ता सतपाल तंवर कोर्ट में पेश हुए। हाईकोर्ट ने तंवर और सपना के बीच समझौते की सलाह दी, लेकिन शिकायतकर्ता तंवर सहमत नहीं हुए।
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sapna chaudhary
हालांकि, इस पर हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जब सपना ने माफी मांग ली है और वे तंवर के खिलाफ दर्ज दो एफआईआर वापस लेने पर राजी हो गई हैं तो इस केस को जारी रखने का कोई मतलब नहीं रह जाता। 

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हरियाणवी सिंगर सपना चौधरी की अनदेखी तस्वीरें - फोटो : Facebook
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सपना की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए मामले की अगली सुनवाई 27 अक्तूबर तक टाल दी। सपना ने गुड़गांव की जिला अदालत की ओर से उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 
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sapna chaudhary - फोटो : अमर उजाला
सपना की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि जिस रागिनी को लेकर विवाद खड़ा किया गया है, उसे बीते पांच दशकों से विभिन्न लोक गायकों की ओर से गाया जा रहा है और आज तक इस रागिनी को लेकर कभी कोई सवाल नहीं खड़ा हुआ। 
 
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सपना चौधरी ने सुसाइड की कोश‌िश की हालत सुधरी
सपना ने आरोप लगाया कि इस मामले में उन्हें टारगेट किया जा रहा है, जबकि उनका किसी भी वर्ग को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। लगभग तीन माह पहले सपना चौधरी ने गुड़गांव के सेक्टर-29 थाना क्षेत्र के चकरपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में रागिनी प्रस्तुत की थी। 
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sapna chaudhary
इस पर खांडसा गांव के सतपाल तंवर ने कहा था कि सपना की रागिनी से एससी/एसटी वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंची है। शिकायतकर्ता ने सेक्टर-29 पुलिस थाना में सपना व अन्य लोगों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया था। 
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सपना चौधरी ने सुसाइड की कोश‌िश की हालत सुधरी - फोटो : यूट्यूब
इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए सपना चौधरी ने 2 सितंबर को गुड़गांव जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। छह सितंबर को अदालत ने याचिका पर सुनवाई की थी और जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 9 सितंबर को जिला अदालत ने सपना की याचिका को खारिज कर दिया था।   
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