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ई-रिक्शा दौड़ानी है तो पूरी करनी होंगी ये शर्तें, लोगों के लिए भी काम की खबर

Fri, 04 Aug 2017 09:19 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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ई-रिक्शा
अगर लोग सड़कों पर ई-रिक्शा दौड़ाना चाहते हैं तो उन्हें कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। सफर करने वाले लोगों को भी यह जरूर पता होना चाहिए कि ताकि सुरक्षित रहें।
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ई-रिक्शा
चंडीगढ़ प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने मंगलवार को ई रिक्शा पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही बैटरी से चलने वाली ई-रिक्शा अब मोटर वाहनों की श्रेणी में शामिल हो गई है। अब से  मोटर वाहन अधिनियम के सभी नियम व कानून ई-रिक्शा और रिक्शा चालक पर लागू होंगे। नई पॉलिसी के मुताबिक ई रिक्शा मध्यमार्ग और उत्तरी मार्ग की मुख्य सड़कों पर नहीं चलेंगी।
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ई-रिक्शा
वी-1 सड़कें यानी शहर के नेशनल हाईवे पर, वी-2 यानी मध्यमार्ग और उत्तरी मार्ग और वी-7 यानी शहर के फुटपाथ व साइकिल ट्रैक पर ई रिक्शा चलाने पर रोक है। जबकि सेक्टरों की अंदरूनी सड़कों, मेन रोड से सेक्टरों को विभाजित करने वाली सड़कों व अन्य सड़कों पर ई रिक्शा चलाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वी-1 में पूर्व मार्ग की सड़कें शामिल हैं। इनमें जीरकपुर से चंडीगढ़ के एंट्रेंस से ट्रिब्यून चौक की सड़क शामिल है।

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ई-रिक्शा
वी-2 में मध्यमार्ग व उत्तर मार्ग सेक्टर-12, 14, 11, 15, 10, 16, 9, 17, 8, 18, 7, 19, 26, 27 और 28 की मुख्य सड़क शामिल हैं। जबकि वी-7 सड़कों में शहर के फुटपाथ और साइकिल ट्रैक शामिल हैं। पॉलिसी के मुताबिक ई रिक्शा चालक को ट्रांसपोर्ट विभाग के अंतर्गत न केवल रिक्शा का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, बल्कि ई रिक्शा चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस लेना भी आवश्यक होगा। इसके साथ ही ड्राइवरों को ई रिक्शा चलाते समय वर्दी पहनना भी जरूरी होगा।

 
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ई-रिक्शा
नोटिफिकेशन के मुताबिक ई रिक्शा में रिक्शा चालक के अलावा केवल 4 यात्रियों को बैठाने की मंजूरी है। इसके अलावा रिक्शा में केवल 40 किलो तक का ही सामान या लगेज रखा जा सकता है।  नियम के अनुसार ई रिक्शा की लंबाई 2.8 मीटर, उंचाई 1.8 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही, ई रिक्शा चालक के पास फिटनेस प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
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ई-रिक्शा
ई रिक्शा चालक को रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस बनवाना अनिवार्य होगा। सीएच 01 टीई सिरीज के तहत ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। ई रिक्शा को वी-1, वी-2 और वी-7  सड़कों के अलावा पूरे शहर में चलाने की अनुमति दी गई है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर सेंटर मोटर व्हीकल रुल्स 1989 और चंडीगढ़ मोटर व्हीकल रुल्स 1990 के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। ई रिक्शा चालक को ग्रे रंग की यूनिफार्म पहननी होगी।
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ई-रिक्शा
चंडीगढ़ में ई रिक्शा की रजिस्ट्रेशन कराने से पहले सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बताई गई एजेंसी से सर्टिफिकेट व अप्रूवल लेना अनिवार्य होगा। शहर में ई रिक्शा चलाने से लेकर इनकी संख्या को नियंत्रण करने तक की जिम्मेवारी स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (एसटीए) को होगी। ई रिक्शा में प्राथमिक उपचार और फायर एक्सटिनग्यूशर रखना अनिवार्य है। ई रिक्शा के दोनों ओर ट्रैफिक पुलिस का हेल्पलाइन नंबर 1073 लिखा होना जरूरी है।
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ई-रिक्शा
ई रिक्शा के चारों ओर पीले रंग की पट्टी अनिवार्य है, ताकि  रात के अंधेरे में सावधानी बरती जा सके। ई रिक्शा चालक को चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा नोटिफाई की जाने वाली पार्किंग पॉलिसी का पालन करना होगा। कान्ट्रैक्ट कैरेज परमिट होना अनिवार्य। चालक के पास और कोई ट्रांसपोर्ट साधन नहीं होना चाहिए। केवल मालिक की मृत्यु पर ही ई-रिक्शा को किसी दूसरे के नाम ट्रांसफर किया जा सकता है। ई रिक्शा चलाते समय चालक का किसी भी प्रकार का नशा, फोन आदि का प्रयोग करना सख्त मना है।
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