ड्राइविंग लाइसेंस की यह खबर पढ़कर टेंशन हो जाएगी, पर बचाव ही उपाय है। अगर आपको ये 10 नियम पता है तो बच जाएंगे, वरना पछताएंगे। चंडीगढ़ में 50 लोगों को ऐसी सजा मिली कि वे अब काफी समय तक गाड़ी नहीं चला पाएंगे, चलाएंगे तो ऐसा फंसेंगे कि बचने का तरीका नहीं सूझेगा।
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कार ड्राइविंग
दरअसल, ड्रंकन ड्राइव और अन्य ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना के मामलों के लिए जिला अदालत चंडीगढ़ में बनी स्पेशल कोर्ट ने सोमवार को 50 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस 3-3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिए। इनमें 40 कार और 10 ऑटो चालक शामिल हैं। इन सभी पर अदालत ने 2 से 3 हजार रुपये तक जुर्माना भी लगाया है। सभी 50 लोगों से 1.25 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया है। हालांकि, ड्रंकन ड्राइव के कुल 68 चालान अदालत में पेश हुए थे, लेकिन अन्य लोग अदालत में पेश नहीं हो सके।
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शुक्रवार और शनिवार को शहर में एंटी ड्रंकन ड्राइव के लिए लगे नाकों में कई लोगों के चालान और वाहन इम्पाउंड हुए थे। शुक्रवार को 50 तो शनिवार को 17 वाहन चालकों के ड्रंकन ड्राइव के चालान हुए थे। साथ ही उनके वाहन इम्पाउंड किए गए थे। सोमवार को इन लोगों के चालान जिला अदालत में बनी एसीजेएम बृजिंदर पाल सिंह की स्पेशल कोर्ट में पेश किए गए। करीब 50 लोग चालान भुगतने के लिए अदालत पहुंचे। करीब 40 कार और 10 ऑटो चालकों ने चालान भुगता। अदालत ने सभी का 3-3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है।
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अब जानिए ये कि अगर आपका लाइसेंस देश के किसी भी शहर में रद्द होता हैं तो नई व्यवस्था के तहत आप पूरे देश में कहीं भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा पाएंगे। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया आसान की है और इससे जुड़े नियमों को सख्त भी बना दिया है। आरएलए चंडीगढ़ के बड़े अधिकारी ने बताया कि देश के सभी राज्यों में बनाए जाने वाले ड्राइविंग लाइसेंस को नेशनल पोर्टल से जोड़ा जाएगा। यह प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब किसी भी शहर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द होता है तो वह नेशनल पोर्टल में अपडेट हो जाएगा।
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इसके बाद उस चालक का लाइसेंस किसी भी शहर में नहीं बन पाएगा। तीन बार लगातार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़े पर लाइसेंस पंच कर दिया जाएगा। पहली बार हरा, दूसरी बार पीला और तीसरी बार लाल प्वाइंट पर ट्रैफिक पुलिस पंच करेगी तो वह नेशनल पोर्टल पर अपडेट होता चला जाएगा। अधिकारी ने बताया कि अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आधार कार्ड देना होगा। इस समय हर राज्य में आरटीओ ऑफिस में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाता है। ऐसे में आधार कार्ड को प्रक्रिया से जोड़ने से कमर्शियल वाहनों का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में आसानी होगी।
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अन्य नियमों के तहत, ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) बनवाना अब पहले से आसान हो गया है। रजिस्ट्रिंग एंड लाइसेंसिंग अथारिटी (आरएलए) अब कम पढ़े-लिखे या अशिक्षित लोगों या कंप्यूटर की जानकारी न रखने वालों की सुविधा के लिए वायस सिस्टम शुरू किया है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन टेस्ट की मंशा से यह सुविधा शुरू की गई है। इस सुविधा की शुरुआत के पीछे मकसद यह है कि वायस सिस्टम की मदद से कम पढ़े-लिखे लोग और कंप्यूटर की अधिक जानकारी न रखने वाले भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए होने वाला टेस्ट पास कर सकें।
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दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पुलिस चालान काटने के साथ साथ ड्राइवर का लाइसेंस भी रद्द कर सकती है। पंजाब ट्रांसपोर्ट विभाग और ट्रैफिक पुलिस को इस आदेश का नोटिफिकेशन पहुंचा तो इस बात का खुलासा हुआ। विभाग ने अब यह आदेश प्रदेश के सभी पुलिस प्रमुखों और ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों को जारी कर दिए हैं, साथ ही जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
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एडीसीपी ट्रैफिक ध्रुव दहिया ने बताया कि इस आदेश के तहत सभी लाइसेंस तीन महीने के लिए रद्द किए जाएंगे। नोटिफिकेशन के तहत पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके तहत ओवरस्पीड, ड्रंक एंड ड्राइव, वाहन चलाते समय मोबाइल सुनना और ओवरलोड के पहले चालान के बाद ही चालक का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। उनका कहना है कि यह रूल तोड़ने वाले लोगों का चालान और पूरी डिटेल ट्रांसपोर्ट विभाग को लेटर लिख भेज दिया जाएगा।
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ध्रुव दाहिया का कहना है कि शुरूआत में तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द किया जाएगा। उसके बाद भी चालक नियम तोड़ता है तो नियमों के मुताबिक उसका लाइसेंस पूरी तरह रद्द करने के लिए लिख कर भेजा जाएगा। जिला ट्रांसपोर्ट अधिकारी लवजीत कौर कलसी का कहना है कि नोटिफिकेशन की कॉपी आ गई है। ट्रैफिक पुलिस उन्हें जो लाइसेंस रद्द करने के लिए भेजेगी। कानूनी नियमों के मुताबिक उन ड्राइविंग लाइसेंसों को तीन महीने के लिए रद्द कर दिया जाएगा।
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, मालवाहक पर सवारी नहीं बैठाई जा सकती। नशे में वाहन चलाने पर प्रतिबंध है। इसी तरह मोबाइल पर बात करते वाहन चलाने व रेड सिग्नल तोड़ने वाले को पुलिस पकड़ेगी और चालक का लाइसेंस जब्त करेगी। लाइसेंस नहीं होने पर वाहन की जब्ती की जाएगी। साथ ही एक मामला तैयार कर इसे परिवहन विभाग को सौंप दिया जाएगा। परिवहन विभाग द्वारा संबंधित का लाइसेंस तीन माह के लिए रद्द कर दिया जाएगा।
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सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, मोटर व्हीकल एक्ट 1998 की धारा-19 के तहत लाइसेंस धारक अगर कुछ नियमों का उल्लंघन करते हैं तो पुलिस उनका लाइसेंस कैंसिल करा सकती है। अगर आप ओवर साइडिंग करेंगे तो ऐसा हो सकता है। वहीं ओवर टेक करने पर अगर आपकी शिकायत होती है तो जुर्माना भी लग सकता है। मोबाइल पर बात करते हुए चलना भी आपके लिए मुसीबत बन सकता है। इसमें आप पर जुर्माना भी लग सकता है और लाइसेंस कैंसिल हो सकता है।
शराब पीकर गाड़ी चलाना और बिना हैलमेट पहने गाड़ी चलाना भी भारी पड़ सकता है।कहा कि जो भी इन नियमों का पालन नहीं करेगा तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गाड़ी नंबर प्लेट न लगवाना और ट्रिपलिंग करना भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इससे मोटी रकम भी जाएगी और आपकी जान को भी खतरा है।