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जानिए, ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी बेहद अहम जानकारियां

Thu, 23 Apr 2015 07:41 AM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, चंडीगढ़
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मोटर वीकल एक्ट, 1988 की धारा 3(1) के मुताबिक वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है। यह पूरे देश में मान्य होता है। इससे आपको बेझिझक वाहन चलाने का हक मिल जाता है। इसे एड्रेस प्रूफ के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
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सरकार ने हर वाहन चलाने वाले के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य किया है। अगर कोई बिना लाइसेंस के वाहन चलाता है तो पहली बार पकडे़ जाने पर 500 रुपये का जुर्माना, दूसरी बार पकड़े जाने पर 1000 रुपये का जुर्माना और तीसरी बार पकड़े जाने पर 1500 रुपये का जुर्माने होता है। साथ ही 3 महीने की जेल की सजा भी हो सकती है। दिल्ली समेत पूरे देश में यह कानून लागू है।
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ड्राइव‌िंग लाइसेंस देश का कोई भी नागरिक बनवा सकता है। चाहे वह दीवालिया हो, मानसिक रूप से बीमार हो या विकलांग हो, लेकिन एक शर्त यह है कि जहां के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई किया जा रहा है, वहां वह इंसान स्‍थायी तौर से रहता हो और उसके पास इसका सबूत भी हो।

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ड्राइविंग लाइसेंस किसी भी उम्र के व्यक्ति का नहीं बनाया जाता। इसके लिए आयुसीमा तय की गई है। अगर आप बाइक, गियर वाले स्कूटर, कार या जीप जैसे फोर वीलर चलाने के लिए लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। टैक्टर और दूसरे किसी वाहन के लिए 21 साल की उम्र के बाद लाइसेंस बनता है।
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दिल्ली समेत देश में राज्य सरकारों के ट्रांसपोर्ट विभाग ड्राइविंग लाइसेंस जारी करते हैं। इसके लिए कुछ नियम-कायदे बनाए गए हैं और एक निश्चित प्रक्रिया के तहत ही ड्राइव‌िंग लाइसेंस बनाए जाते हैं।
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ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया में आधार कार्ड को बतौर एड्रेस प्रूफ मान्यता मिल गई है। फिलहाल इसकी फोटोकॉपी देनी होगी। जिन लोगों के पास MTNL के बिल हैं और वह मुंबई में रहता है तो दिल्ली में लाइसेंस नहीं बनवा सकता। दिल्ली में सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल के तहत लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया में राशन कार्ड की मान्यता खत्म कर दी गई है।
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अगर आप किसी दूसरे राज्य में रहते हैं और वहां का ड्राइविंग लाइसेंस है और अब आप कहीं और शिफ्ट हो गए हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना होगा, इसका ट्रांसफर नहीं होगा। इसके लिए जरूरी है कि आपने जहां से पहले डीएल बनवाया था, वहां से एनओसी आए। लाइसेंस रिन्यू होने में 30 या उससे ज्यादा दिनों का वक्त भी लग सकता है।

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सरकार की ओर से जिनकी उम्र 16 साल से ज्यादा और 18 साल से कम है, उनके लिए लर्निंग लाइसेंस की सुविधा रखी है, लेकिन वे बिना गियर वाले और 50cc इंजन की क्षमता वाले वाहन के लिए ही लर्निंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। लर्नर लाइसेंस जारी करने की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए वैध है और पूरे भारत में कारगर है।

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लर्निंग लाइसेंस के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकरण के सामने अपने आप को पेश करना अनिवार्य है। लाइसेंस प्राधिकारी परीक्षा का आयोजन करेगा और पास होने वाले उम्मीदवारों को डाटा डिजिटलाइज कराने की अनुमति दी जाती है।
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लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट चाहिए, जो मान्यता प्राप्त एमबीबीएस डॉक्टर ही जारी कर सकता है। 3 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिएं। जन्म प्रमाण पत्र, रहने वाले पते का प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र, राशन कार्ड, पासपोर्ट, बिजली का बिल, टेलीफोन बिल, सेंट्रल में किसी भी कार्यालय द्वारा जारी किए गए हाउस कर रसीद वेतन पर्ची, सरकार या किसी स्थानीय निकाय केंद्रीय या राज्य सरकार या किसी स्थानीय निकाय के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित दस्तावेज की प्रतिलिपि चाहिए।
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