फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

इस तारीख तक निपटा लें बैंक से जुड़े ये 5 काम, नहीं तो झेलना पड़ेगा बड़ा नुकसान

Tue, 21 Feb 2017 09:28 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
विज्ञापन
1 of 7
बैंक - फोटो : अमर उजाला
लोगों के लिए बड़े काम की खबर। जल्दी से बैंक से जुड़े इन पांच कामों को निपटा लीजिए, वो भी इस तारीख तक। वरना आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है।
विज्ञापन

2 of 7
बैंक - फोटो : अमर उजाला
31 मार्च वित्तीय वर्ष का अखिरी दिन होता है। नोटबंदी के बाद तो 2016-17 का वित्तीय वर्ष लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। ऐसे में 31 मार्च से पहले आपक बैंक और निवेश से जुड़े सभी काम ठीक तरीके से निपटा लें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा।
विज्ञापन

3 of 7
बैंक - फोटो : अमर उजाला
31 मार्च, 2017 साल 2015-16 के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है। अगर आप इस तारीख तक रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आयकर विभाग 2014-15 के लिए आपका रिटर्न स्‍वीकार करने से इनकार कर सकता है।

4 of 7
 बैंक - फोटो : अमर उजाला
साल 2016- 17 का टैक्‍स बचाना चाहते हैं तो किसी भी तरह का निवेश और खर्च 31 मार्च 2017 से पहले कर लें। अगर आप 31 मार्च के बाद कोई निवेश या खर्च करते हैं तो इस पर 2016-17 के लिए टैक्‍स छूट नहीं मिलेगी।
विज्ञापन

5 of 7
बैंक - फोटो : अमर उजाला
नोटबंदी के बाद भी अगर आपके पास 500 रुपए और 1,000 रुपए के पुराने नोट हैं तो जल्दी करें और रिजर्व बैंक जाकर बदलवा लें। 31 मार्च के बाद आप पुराने नोट नहीं बदल पाएंगे, फिर आपको आ​र्थिक नुकसान होगा।
विज्ञापन

6 of 7
बैंक - फोटो : अमर उजाला
पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF में हर वित्तीय वर्ष में कम से कम 500 रुपए जमा कराने जरूरी होते हैं। अगर आप ये रुपये PPF अकाउंट में 31 मार्च से पहले जमा कर देंगे तो पैनल्टी नहीं देनी होगी। वरना 50 रुपये ज्यादा देने होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

7 of 7
बैंक - फोटो : अमर उजाला
एक और बात, NPS टियर 1 अकाउंट एक्टिव रखने के लिए कम से कम 1,000 रुपए का निवेश जरूरी है। अगर आप 31 मार्च तक NPS अकाउंट में यह हजार रुपये जमा नहीं कराते हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें