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घर में घुसकर दोस्त की पत्नी से किया दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी भी दी

Tue, 20 Nov 2018 01:43 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पंचकूला (हरियाणा)
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सांकेतिक तस्वीर
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घर में घुसकर दोस्त की बीवी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी कमल उर्फ कार्तिक पर दुष्कर्म और धमकी देने की धाराओं के तहत थाना-5 में केस दर्ज कर लिया है। आरोपी कमल अपने दोस्त की पत्नी को जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म करता था। जब उसका दोस्त घर से काम के लिए चला जाता था तो वह उसके घर में घुसकर उसकी बीवी से दुष्कर्म करता था। 

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इस तरह के हालात में दोस्त की बीवी ने कमल के खिलाफ चंडीमंदिर थाने में शिकायत दी थी। इसके बाद यह मामला महिला थाने भेज दिया गया था। महिला थाने की ओर से जांच के बाद आरोपी पर केस दर्ज कर लिया गया है। युवती की ओर पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया है कि कमल उसके पति का दोस्त है। उसने घर में घुसकर छह नवंबर को मेरे साथ दुष्कर्म किया। 

मैंने लोक लाज के डर से किसी को नहीं बताया। इसके बाद उसने मेरे साथ कई बार दुष्कर्म किया। मैने इसका विरोध किया तो उसने मेरे साथ मारपीट की। इस कारण मेरे चेहरे पर कई जगह चोट के निशान बन गए। मेरे पति ने मुझसे पूछा कि यह चोट कैसे लगी। तब उसने पूरी बात अपने पति को बताई। इस पर पति ने संबंधित थाने में केस दर्ज कराया। 
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सांकेतिक तस्वीर
वहीं पुलिस की ओर से शिकायत लेकर महिला थाने में भेज दी गई है। महिला थाने की पुलिस ने मामले की तफ्तीश करने के बाद सोमवार को केस दर्ज कर लिया है। महिला थाने के प्रभारी अजीत सिंह ने बताया कि युवती की ओर से दी गई शिकायत की जांच के बाद मामला दर्ज किया गया है। पुलिस की ओर से मामले की जांच की जा रही है।  
 
पति ने हमला कर काटी थी आरोपी के हाथों की अंगुली   
युवती के पति ने बीते 15 नवंबर को पहले आरोपी कमल पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। इससे उसके हाथों की उंगली कट गई थी। इस मामले में युवती के पति ने अपने दोस्त कमल को जीरकपुर से पटियाला रोड पर घुमाया। इसके बाद उसे घग्गर नदी के पास लाकर उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस पर उसके हाथ की अंगली कट गई। 

आरोपी कमल भागकर एक कोठी में घुस गया था। इस पर कोठी में रहने वाली महिला ने पुलिस को 100 नंबर डायर कर जानकारी दी गई थी। पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया था। हालत गंभीर होने के बाद उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया था। पुलिस ने कमल की शिकायत पर युवती के पति के खिलाफ धारा-323, 324 और 506 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। इंस्पेक्टर नवीन कुमार ने बताया कि मामले की जांच अभी की जा रही है।
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