योगगुरु बाबा रामदेव को होशियारपुर की अदालत ने समन जारी किए हैं। ये समन उन्हें पिछले साल हनीमून पर दिए बयान को लेकर मिले हैं। देखिए, पूरा मामला।
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हनीमून वाले बयान पर रामदेव को कोर्ट से समन
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मामला, 2014 का है। बाबा रामदेव ने होशियारपुर में रैली के दौरान उक्त बयान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संदर्भ में दिया था। सीजेएम अमरिंदर पाल सिंह की अदालत ने योगगुरु को अगले साल दो फरवरी को अदालत में पेश होने को कहा है।
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हनीमून वाले बयान पर रामदेव को कोर्ट से समन
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2014 में बाबा रामदेव ने एक रैली के दौरान बयान दिया था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी दलितों के घरों में हनीमून मनाने जाते हैं। इसी बयान को लेकर रामदेव को समन जारी हुए हैं।
हनीमून वाले बयान पर रामदेव को कोर्ट से समन
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होशियारपुर के वकील एडवोकेट गुरुइकबाल सिंह और एडवोकेट धमेंद्र दादरा ने बाबा रामदेव के खिलाफ 12 मई 2014 को अदालत में आपराधिक शिकायत दायर की थी।
शिकायतकर्ताओं ने बाबा रामदेव के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट और आईपीसी की धारा 295 के तहत कार्रवाई की मांग की थी। अदालत ने मामले में आईपीसी की 295 धारा को लागू न करते हुए इस संबंध में एससी एसटी एक्ट के तहत समन जारी किए हैं।