फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

डांसर सपना चौधरी को हाईकोर्ट से बड़ी खुशखबरी, नहीं जाना होगा जेल

Sat, 17 Dec 2016 09:05 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
विज्ञापन
1 of 6
हरियाणवी डांसर सपना चौधरी
जहर खाकर सुसाइड का प्रयास कर सुर्खियों में आई हरियाणवी सिंगर और डांसर सपना चौधरी को आज हाईकोर्ट से बड़ी खुशखबरी मिली।
विज्ञापन

2 of 6
डांसर सपना चौधरी
हाईकोर्ट ने सपना की गिरफ़्तारी पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। मामला विवादित रागिनी से जुड़ा है। मामले में सपना चौधरी को हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे रखी है। मामले की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से उस विवादित रागिणी के प्रसारण व सार्वजनिक मंचों पर गाए जाने पर रोक लगाने की मांग की, जिसे एक जाति विशेष के सम्मान को ठेस पहुंचती है।
विज्ञापन

3 of 6
sapna chaudhary - फोटो : अमर उजाला
पिछली सुनवाई में सपना चौधरी के वकील प्रेमजीत सिंह हुंडल ने हाईकोर्ट से कहा कि उन्हें इस पर कोई एतराज नहीं है यदि हाईकोर्ट विवादित रागिणी के प्रसारण पर रोक लगाता है। पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट में सपना और शिकायतकर्ता सतपाल तंवर दोनों पेश हुए थे और हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता को समझौता करने की सलाह दी थी। साथ ही सपना की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई टाल दी थी।

4 of 6
सपना चौधरी - फोटो : सपना के फेसबुक से
गौरतलब है कि करीब 3 माह पूर्व हरियाणवी रागनी गायिका सपना चौधरी ने सैक्टर 29 थाना क्षेत्र के चकरपुर में आयोजित एक कार्यक्त्रस्म में रागिनी प्रस्तुत की थी। इसमें एक जाति विशेष पर टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए खांडसा गांव के सतपाल तंवर नामक व्यक्ति ने कहा था कि उनके द्वारा गाई गई रागिनी से एससी-एसटी वर्ग के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है।

 
विज्ञापन

5 of 6
sapna choudhary
शिकायतकर्ता ने सैक्टर-29 पुलिस थाना में सपना व अन्य लोगों के खिलाफ उक्त एक्ट के तहत मामला दर्ज करवा दिया था। इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए सपना चौधरी ने 2 सितम्बर को गुडग़ांव जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। 6 सितंबर को अदालत ने याचिका पर सुनवाई की थी और जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

6 of 6
हरियाणवी सिंगर और डांसर सपना चौधरी - फोटो : फाइल फोटो
9 सितंबर को जिला अदालत ने सपना की याचिका को खारिज कर दिया था।  सपना ने याचिका में कहा कि यह रागिनी विभिन्न लोक गायक पिछले 4 दशकों से भी अधिक समय से विभिन्न कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। इस मामले में उन्हें टारगेट किया जा रहा है और उनका किसी को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें