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यौन शोषण के आरोप से IAS राय बरी, देखिए क्या था मामला?

Fri, 18 Dec 2015 01:31 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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यौन शोषण के मामले में फंसे हरियाणा के आईएएस अधिकारी एसएन राय को आखिरकार कोर्ट से राहत मिल ही गई। जानिए, क्या था मामला और क्या लगे थे आरोप?
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यौन शोषण के आरोप से IAS राय बरी, देखिए क्या था मामला?

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आईएएस एसएन रॉय के खिलाफ दायर यौन शोषण, अपहरण और धमकाने की आपराधिक शिकायत पर फैसला सुनाते हुए ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने इसे खारिज कर दिया। पंचकूला निवासी एक महिला ने मामले में समन करवाने के लिए प्रारंभिक साक्ष्य पेश करने की शिकायत दायर की थी।
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इससे पहले पीड़िता की सीआरपीसी 156 (3) के तहत दायर अर्जी भी कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इसमें उसने कोर्ट से अपील की थी कि एसएन रॉय और उनके ड्राइवर तकदीर सिंह के खिलाफ दुष्कर्म, अपहरण, धमकाने और आपराधिक साजिश के तहत संबंधित धाराओं में केस दर्ज करने के लिए पुलिस को आदेश दिए जाएं।

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मामले में कोर्ट की ओर से एसएसपी को नोटिस भेजा गया था। एसएसपी की ओर से भेजे गए जवाब में कहा गया था कि मामले में जांच की जा रही है। इसके बाद कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी थी।
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ये सनसनीखेज मामला उस समय सामने आया था, जब पंचकूला निवासी महिला ने आईएएस अधिकारी पर पिछले सात साल से यौन शोषण करने के आरोप मढ़ दिए थे। शिकायत आईजी ऑफिस तक पहुंच गई थी।
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पीड़िता महिला का आरोप था कि आईएएस अधिकारी ने खुद को तलाक शुदा बता कर उसे शादी का झांसा दिया और उससे शारीरिक संबंध बनाता रहा।
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महिला का आरोप था कि शारीरिक संबंधों के चलते वह गर्भवती भी हुई लेकिन जब भी गर्भवती होती तो अपने दोस्त के ही निजी अस्पताल में ले जाकर दो बार गर्भपात भी करवाया।

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महिला ने 18 मिनट का एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें उक्त पीड़िता महिला और आईएएस अधिकारी डांस करते नजर आ रहे थे।

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वीडियो में एक बंद कमरे का सीन था। घड़ी में रात के 12 बजे थे और वीडियो में महिला के साथ दिखाई देने वाले कोई और नहीं, बल्कि आईएएस अधिकारी था।

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पीड़ित महिला का कहना था कि जब उसे पता चला की अधिकारी शादीशुदा हैं और उससे झूठ बोला गया तो उन्होंने फ़रवरी 2015 को डीजीपी हरियाणा को अपनी शिकायत की।

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पीड़िता के मुताबिक डीजीपी हरियाणा ने FIR दर्ज करने की बजाए उनकी शिकायत चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के ऑफिस भेज दी थी। पीड़ित महिला ने चीफ सेक्रेटरी हरियाणा कार्यालय में शिकायत को लेकर कई चक्कर लगाये थे, लेकिन वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई थी।

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पीड़ित महिला का आरोप था कि आईएएस अधिकारी होने के चलते पुलिस, प्रशासन व सरकार उनके खिलाफ कोई क़ानूनी कार्रवाई नहीं कर रही थी।

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पीड़ित महिला ने आईजी चंडीगढ़ पुलिस से मिलकर गुहार लगाई थी कि उसका यह केस चंडीगढ़ ट्रांसफर किया जाये, क्योंकि आरोपी हरियाणा का ही एक बड़ा अधिकारी होने के चलते उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा।

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जब इस बारे में डीजी क्राइम केपी सिंह ने बताया था कि उनके पास यह मामला आया था और उन्होंने इस केस की रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को दे दी थी।

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डीजीपी हरियाणा ने इस मामले की जांच के लिए एडीजीपी क्राइम केपी सिंह को कहा था। वहीं, पीड़िता के मुताबिक उनकी शिकायत पर एडीजीपी ने FIR दर्ज करने की बजाए पड़ताल शुरू कर दी।

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पीड़ित महिला ने आरोप लगाया था कि एडीजीपी क्राइम केपी सिंह उक्त आईएएस अधिकारी के अच्छे मित्र थे, जिसके बारे में खुद आईएएस अधिकारी ने ही उन्हें बताया था।

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जब इस बारे में हरियाणा के आईएएस अधिकारी से उनका पक्ष जाना गया तो उन्होंने यह कह कर फ़ोन काट दिया था कि वह इस में अपना पक्ष नहीं रखना चाहते और मीडिया को जो करना है कर लें।

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पीड़ित महिला ने बताया था कि 2008 में उनका अपने पति से तलाक का केस चल रहा था और सोनीपत के रहने वाले सुरिंदर पवार नामक आदमी ने आईएएस अधिकारी से उनकी मुलाकात करवाई थी।

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पीड़िता ने बताया था कि आईएएस अधिकारी ने उनकी केस में मदद की था थी। इस बात का लाभ उठाकर अधिकारी ने महिला से कहा कि उसका अपनी पत्नी से तलाक हो चुका है और उसके दो बच्चे भी है।

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पीड़ित महिला ने बताया था कि अधिकारी ने शादी का झांसा देकर उससे शरीरक संबंध बनाये और करीब 6 -7 साल तक उससे शारीरिक संबंध बनाता रहा।

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पीड़िता ने आगे बताया था कि आने वाले समय में वह उस अस्पताल के नाम का खुलासा भी करेगी, जिसमें दोनों बार उसका गर्भपात कराया गया।

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पीड़ित महिला ने बताया था कि आईएएस अधिकारी अक्सर उनसे चंडीगढ़ के सेकटर -19D में स्थित कोठी में ही मिलते थे और सेक्स संबंध बनाते थे।

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पीड़ित महिला ने आरोप लगाया था कि उन्हें आईएएस अधिकारी से केस वापस लेने की धमकियां भी मिलने लगी थी, जिसके कारण उन्होंने केस चंडीगढ़ ट्रांसफर करने की अपील की थी।

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पीड़ित महिला ने बताया कि हरियाणा का एक पावरफुल अधिकारी होने के चलते कोई भी अधिकारी इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रहा था। इसलिए उसने केस चंडीगढ़ ट्रांसफर कराया था।

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पीड़ित महिला ने बताया कि बीती 18 मार्च को वह चंडीगढ़ के सेक्टर-19 के गुरुद्वारा में माथा टेकने गई थी तो आईएएस अधिकारी अपनी सरकारी गाड़ी में आया और ड्राइवर के साथ मिलकर उन्हें जबरन गाड़ी बैठाने का प्रयास किया था।

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पीड़िता ने बताया कि गाड़ी में जबरन बिठाने की शिकायत उन्होंने चंडीगढ़ सेक्टर 19 के पुलिस स्टेशन में भी दी थी, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज तक नहीं की।

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पीड़ित महिला ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संबंधित अधिकारी के खिलाफ जांच टीम बैठा दी थी, लेकिन उसे न्याय देने की बजाय आरोपी आईएएस को राहत दे दी गई।
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