विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब सरकार ने मुलाजिमों को दिवाली का तोहफा दिया है। सरकार ने तमाम विभागों, सोसाइटी, निगमों, बोर्डों में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले करीब तीस हजार मुलाजिमों को रेगुलर करने का फैसला किया है। इसके साथ ही निजी एजेंसियों या ठेकेदारों द्वारा नियुक्त हजारों आउटसोर्सिंग मुलाजिमों को भी अपनाने का निर्णय लिया गया है।
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Punjab Cabinet Meeting
- फोटो : amar ujala
वे अब राज्य सरकार के अधीन कॉन्ट्रैक्ट पर काम करेंगे। सीएम प्रकाश सिंह बादल की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया यह फैसला तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुलाजिमों को रेगुलर करने के प्रस्ताव को सोमवार को डिप्टी सीएम सुखबीर बादल की अगुवाई वाली कैबिनेट सब-कमेटी ने हरी झंडी दी थी।
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पंजाब कैबिनेट मीटिंग
- फोटो : अमर उजाला
इससे पहले भी अकाली-भाजपा सरकार ने 45 हजार कच्चे मुलाजिमों को रेगुलर किया था जबकि, कांग्रेस के कार्यकाल में कोई भी मुलाजिम रेगुलर नहीं हुआ था। प्रवक्ता ने कहा कि सीएम व डिप्टी सीएम की राय थी कि इन कच्चे मुलाजिमों का अनुभव व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसलिए इन्हें पक्का करने का फैसला किया गया।
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पंजाब कैबिनेट बैठक में मौजूद सीएम बादल
- फोटो : अमर उजाला
ये मुलाजिम हैं शामिल - ठेके, एडहॉक, अस्थायी व वर्क चार्ज आधारित ग्रुप ए, बी, सी के वे सभी मुलाजिम रेगुलर किए जाएंगे जिनकी तीन साल की सेवा, शैक्षिक योग्यता, प्राथमिक नियुक्ति के समय निर्धारित आयु सीमा और पूरी प्रक्रिया के साथ भर्ती हुई होगी। इन मुलाजिमों की मौजूदा तनख्वाह ज्यों की त्यों रहेगी, अगले तीन साल के लिए ये अपनी आखिरी तनख्वाह के बराबर वेतन लेते रहेंगे।
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मुख्यमंत्री बादल
- फोटो : अमर उजाला
ग्रुप डी के उन मुलाजिमों को भी पक्का करने का फैसला किया गया है जो प्राथमिक नियुक्ति के समय मानदंड पूरे करते हैं। ये भी तीन साल तक अपनी आखिरी तनख्वाह लेते रहे हैं। तीन साल बाद इनकी अपनी तनख्वाह या प्राथमिक वेतन में से जो भी ज्यादा होगा, दिया जाएगा। कैबिनेट ने ठेकेदारों द्वारा नियुक्त सभी मुलाजिमों को अपनाने को मंजूरी दी है। अब ये मुलाजिम सरकारी प्रबंध के अधीन आ जाएंगे। ठेके पर नियुक्त दूसरे मुलाजिमों की तरह लाभ प्राप्त करने लायक हो जाएंगे।
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सीएम प्रकाश सिंह बादल
- फोटो : अमर उजाला
कैबिनेट के अन्य फैसले
अनुकंपा के आधार पर मुलाजिमों के केसों का निपटारा तीन हफ्तों में किया जाएगा।
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1984 के सिख दंगा पीड़ितों के बूथों और घरों की रजिस्ट्री कलेक्टर रेट के बजाय अलॉटमेंट रेट पर करने को मंजूरी
निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 2008 में बनी नीति में संशोधन
पठानकोट में जिला लेबर कोर्ट, उपभोक्ता फोरम व समाज भलाई दफ्तर स्थापित करने का फैसला