अगर आप घर से बाहर शराब पीते हैं तो ये खबर बड़े काम की हो सकती है। सरकार ने एक बड़ा सख्त फरमान जारी किया है। देख लीजिए, वरना पछताना पड़ेगा।
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डेमो पिक
सड़क, पार्क, बाजार, नदी के किनारे या खड़े वाहन में भी शराब पीना जुर्म होगा। इसका उल्लंघन करने वाले को पहली बार पांच हजार और उसके बाद 10 हजार रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। दरअसल, हरियाणा के आबकारी एवं कराधान मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 के प्रावधानों के तहत सड़क, पार्क, बाजार, नदी किनारे, चलते या खड़े वाहन में भी शराब पीना अपराध होगा।
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इस नियम का उल्लंघन करने पर आबकारी अधिकारी आरोपी को 24 घंटों के अंदर उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी)-सह-जिला कलेक्टर के सामने पेश करेंगे। कलेक्टर या तो मामले को ट्रायल के लिए अदालत को रेफर कर सकते हैं या प्रथम अपराध के लिए 5000 जबकि दूसरे या इसके बाद किए जाने वाले अपराध के लिए प्रति व्यक्ति 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाकर स्वयं मामले का निपटान कर सकते हैं।
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wine
नए कानून के तहत यदि कोई शराब पीने के बाद उपद्रव करता पाया जाता है तो ट्रायल के लिए अदालत को रेफर किया जाएगा। सूचना निर्धारित करने की तिथि या बार-बार तिथि बढ़ाए जाने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति जुर्माने की राशि की अदायगी नहीं करता है तो ऐसे व्यक्ति की संपत्ति को अटैच कर नीलामी के जरिये जुर्माने की राशि वसूल की जाएगी।
हरियाणा में फिलहाल करीब 3300 देसी और अंग्रेजी शराब के ठेके हैं, लेकिन हाईवे के इर्द गिर्द इन्हें हटाए जाने से सरकार के राजस्व में कमी न हो, इसके लिए भी प्लान बनाया जा रहा है।