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सिक्के सिरदर्द बन गए हैं तो ये जानकारी बड़े काम आएगी, शायद किसी ने बताई न हो

Tue, 26 Dec 2017 06:38 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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10 रुपये का सिक्का
अगर सिक्के आपके लिए सिरदर्द बन गए हैं तो ये जानकारी आपके बड़े काम आएगी। इसके बारे में शायद आपके बैंक वालों ने कभी बताया नहीं होगा, जानिए।
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दरअसल, बैंक सिक्के जमा करने से मना नहीं कर सकते। आरबीआई ने इस संबंध में सर्कुलर जारी किया है। यह जानकारी चंडीगढ़ से एक अधिकारी ने दी। उन्होंने बताया कि सर्कुलर के तहत बैंक सिक्का लेने से मना नहीं कर सकते। बैंक को नो​टिस चस्पा करना होगा कि 'हम सिक्के जमा करते हैं'।
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दस रुपये के सिक्के
सर्कुलर के तहत बैंक सिक्के लेने के लिए बाध्य हैं। सभी बैंक और उनकी शाखाएं अपने खाताधारक को आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट सेवाएं देने को बाध्य हैं। सभी नए और साफ-सुथरे नोट एवं सिक्के जारी करने, कटे-फटे और गंदे नोट बदलने और किसी भी ट्रांजेक्शन और बदलाव में सिक्कों को स्वीकार करने के लिए बाध्य है।

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जान लें कि प्रतिदिन खाताधारक एक हजार रुपए कीमत तक के एक रुपए और उससे अधिक मूल्य वर्ग के सिक्के जमा कर सकता है। 50 पैसे के सिक्के कुल 10 रुपए तक ही जमा होंगे। बैंकों में सिक्के जमा करने की सीमा संबंधी कोई नियम नहीं है।
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Rs 10 Coins - फोटो : PTI
गौरतलब है कि नोटबंदी के दौरान बैंकों ने पुरानी करेंसी के बदले लोगों को दो हजार और उससे अधिक के सिक्के जारी किये। ऐसा करते हुए बैंकों ने जनता को सिक्कों के बोझ तले दबा दिया और अब सिक्कों को जमा करने से मना करते हैं।

 
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