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आमिर खान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, देखिए क्या था मामला?

Thu, 05 Nov 2015 08:17 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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पंजाब के लुधियाना में फिल्म 'दंगल' की शूटिंग में व्यस्त फिल्म अभिनेता आमिर खान को एक पुराने मामले में हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। देखिए, क्या था मामला।
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आमिर खान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, देखिए क्या था मामला?

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ये मामला आमिर खान के टॉक शो सत्यमेव जयते से जुड़ा था। सत्यमेव जयते में राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र और सत्यमेव जयते का नारा इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर थी, जोकि वापस ले ली गई। याचिका के जरिये संबंधित एक्ट के तहत आमिर खान को दंड देने की मांग की गई थी।
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस एसके मित्तल व एमएस चौहान ने याचिका पर सुनवाई की। याची एराइव सेफ संस्था के पदाधिकारी हरमन सिद्धू की दलील सुनने के बाद कहा गया कि याचिका यहां दायर नहीं की जा सकती। इसके बाद सिद्धू ने याचिका वापस लेने की इजाजत मांगी। इस पर बेंच ने मंजूरी दे दी।

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सिद्धू ने अर्जी में कहा था कि उन्होंने आरटीआई में जानकारी हासिल की थी। इसमें सामने आया कि सत्यमेव जयते का नारा और अशोक चक्र का इस्तेमाल करने के लिए आमिर खान प्रोडक्शन ने सरकारी स्तर से कोई मंजूरी नहीं ली। यह राष्ट्रीय प्रतीक कौन इस्तेमाल कर सकता है, इसकी बकायदा एक सूची है।
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सिद्धू ने बताया कि आरटीआई में यह भी पता चला कि प्रतीक का इस्तेमाल किसी व्यवसाय के लिए नहीं किया जा सकता। याचिका के जरिये टॉक शो में राष्ट्रीय प्रतीक का इस्तेमाल कर इसका अपमान करने का आरोप लगाया गया था।
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दूसरी दलील यह दी गई कि इस टीवी कार्यक्रम से लोगों का भरोसा जुड़ा है, लेकिन दर्शकों के सामने कथित तौर पर झूठ परोसा जा रहा है। हवाला दिया गया था कि पिछले साल 12 अक्तूबर को मर्डर एंड एक्सिडेंट विषय पर शो प्रसारित हुआ। इसमें दिल्ली की एक एनजीओ सेव लाइफ फाउंडेशन के पदाधिकारी ने दावा किया था कि उनकी संस्था सड़क हादसों से निपटने के लिए पुलिस को प्रशिक्षण देती है। यह प्रशिक्षण लेकर दिल्ली पुलिस ने कचार विदेशियों की जान बचाई।
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याचिका में कहा गया था कि इस संबंध में आरर्टीआई के जरिये जानकारी हासिल की गई तो सामने आया कि दिल्ली पुलिस ने उक्त संस्था से कोई प्रशिक्षण हासिल नहीं की। मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि याची इस संबंध में आरोपी पर आपराधिक कार्रवाई कर सकता है। इसके लिए उसे मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने का पूरा अधिकार है।
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