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सैलरी क्लास ऐसे बचा सकता हैं इनकम टैक्स, इन तरीकों से मिलेगी 100 फीसदी छूट

Tue, 27 Jun 2017 02:55 PM IST
amarujala.com- Written By: अनंत पालीवाल
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- फोटो : अमर उजाला
अगर आप सैलरी क्लास से हैं और इनकम टैक्स के अंदर सालाना 7.5 लाख तक की इनकम के दायरे में आते हैं तो आसानी से टैक्स बचा सकते हैं। इसके लिए इन तरीकों का इस्तेमाल करना होगा, जिसके बाद आप 100 फीसदी टैक्स बचा सकेंगे। 
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- फोटो : source
टैक्स बचाने के लिए अपनाना होगा ये तरीका
amarujala.com से बात करते हुए इनकम टैक्स एक्सपर्ट और सीए अतुल गर्ग ने बताया कि कोई भी व्यक्ति आसानी से अपनी इनकम में से टैक्स की सेविंग कर सकता है। इसके लिए कुछ टिप्स अपनाने होंगे। गर्ग ने बताया कि इनकम टैक्स में फिलहाल 2.50 लाख पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता है। जिनकी इनकम 2.50 लाख से 3 लाख रुपये तक हैं,  तो उन पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा।
 
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- फोटो : source
3 लाख तक नहीं देना होगा टैक्स
अब इस 50 हजार रुपये पर 2.5 हजार रुपये टैक्स बनेगा। इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार, 3 लाख तक की इनकम पर 2.5 हजार रुपये की टैक्स छूट मिलेगी। इस हिसाब से 3 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी आप टैक्स देने से बचेंगे। 

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7.5 लाख तक ऐसे बचाएं टैक्स
अतुल गर्ग ने बताया कि अगर आपकी इनकम 3.5 लाख से 7.5 लाख तक है , तो भी आपकी टैक्स देनदारी शून्य हो सकती है। अगर आप चार लाख रुपये सालाना कमाते हैं, तो आप दो लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट दिखाकर के टैक्स में 100 फीसदी छूट ले सकते हैं। आप अपनी सालाना इनकम के हिसाब से 7.5 लाख रुपये की आय पर टैक्स की देनदारी को 100 फीसदी शून्य कर सकते हैं। 
 
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- फोटो : सोशल मीड‌िया
सैलरी में इन अलाउंस पर नहीं लगता टैक्स
आपको जो सैलरी मिलती है, उनमें ऑफिस की तरफ से कई प्रकार के अलाउंस मिलते हैं, जिन पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता है। इन अलाउंस में कंवेंस अलाउंस, ड्राइवर अलाउंस, अखबार-मैगजीन के लिए अलाउंस, मेडिकल ट्रीटमेंट, यूनीफॉर्म, मोबाइल और टेलिफोन शामिल हैं। ये अलाउंस व्यक्ति को ग्रेड के हिसाब से मिलते हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल टैक्स पेमेंट करने वालों को भी इस तरह के अलाउंस पर टैक्स में छूट मिलती है। 
 
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प्रॉपर्टी, फ्लैट, हाउस - फोटो : डेमो फोटो
HRA पर मिलती है टैक्स छूट
एचआरए पर आप एक साल में 1 लाख रुपये तक की छूट पा सकते हैं। इस छूट को पाने के लिए किराये की रसीद काम नहीं करेगी। बल्कि अब आपको नए नियमों के मुताबिक, आपको किराया जमा करने का बैंक स्टेटमेंट देना होगा। इसके बगैर आप एचआरए में छूट नहीं ले पाएंगे। 
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लाइफ इन्श्योरेंस पॉलिसी 
अगर आपने इस साल लाइफ या हेल्थ पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको प्रीमियम की रसीद देनी होगी। हेल्थ पॉलिसी की अवधि में अगर आप या फिर आपके परिवार के किसी सदस्य ने अस्पताल में इलाज कराया है तो उसकी रसीद भी देनी होगी। इसके अलावा अगर आपने कोई हेल्थ चेकअप करवाया है तो उसका बिल भी देना होगा।

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लोन लिया है तो पड़ेगी इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत 
अगर आपने इस साल किसी भी तरह की प्रॉपर्टी में निवेश किया है और इसके लिए बैंक या एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया है तो फिर टैक्स सेविंग के लिए लोन रिपेमेंट का प्रूफ देना होगा। अगर इस साल में घर का पजेशन मिल गया है तो आप इस पर भी टैक्स में छूट ले सकेंगे। इसके लिए आपने रजिस्ट्री के वक्त जो स्टांप ड्यूटी चुकाई है, उसका प्रूफ अपनी कंपनी को देना होगा।

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- फोटो : Amar Ujala
बच्चों की पढ़ाई पर हुए खर्च पर भी मिलती है टैक्स छूट
 बच्चों की पढ़ाई के वास्ते लिया एजूकेशन लोन का रिपेमेंट करने पर भी आपको टैक्स में लाभ मिलता है। इस तरह की छूट लेने के लिए आपको अपने बैंक से रिपेमेंट की रसीद लेनी होगी और ऑफिस में जमा कराना होगा। बच्चे की स्कूल फीस का पेमेंट किया है तो इसकी भी ओरिजनल रसीद जमा करनी होगी।
 
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पेंशन
NPS,NSC में इन्वेस्टमेंट 
फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने नेशनल पेंशन सिस्टम, नेशनल सेविंग स्कीम, म्युचुअल फंड, पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट किया है तो इनकम टैक्स में सेविंग के लिए आप इसका प्रूफ भी अपने ऑफिस में सबमिट करें। इसके लिए आप इनका अकाउंट स्टेटमेंट अथवा पासबुक की फोटोकॉपी को सबमिट कर सकते हैं।
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