पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) एक स्मॉल सेविंग स्कीम है, जो कि केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सरकार ने पीपीएफ खातों से पैसा निकालने के नियमों में कई तरह के बदलाव कर दिए हैं। अब कोई भी खाताधारक, जिसका खाता पांच साल से अधिक समय से चल रहा है, वो इसे आसानी से बंद भी कर सकते हैं।
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आसानी से निकलेगा पैसा
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सात साल बाद कोई भी व्यक्ति अपने खाते से पैसा निकाल सकता है। इसके लिए केवल ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन संबंधित बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में करना होगा, जिसके बाद पैसा खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पैसा निकालने के लिए किसी तरह के रेवेन्यू टिकट को लगाने की बाध्यता भी नहीं है।
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पांच साल बाद बंद कर सकेंगे खाता
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वहीं अगर आपका खाते को चलते हुए पांच साल से अधिक का वक्त हो गया है तो फिर इसको पहले बंद भी किया जा सकता है। इसका लाभ केवल ऐसे लोगों को मिलेगा जिन्हें किसी जरूरी कारणों से पैसा निकालना पड़ जाए। ऐसे पीपीएफ खाताधारक को खाता बंद करने की वजह भी बतानी होगी।
इन डॉक्यूमेंट को करना होगा जमा
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- किसी गंभीर बीमारी के लिए डॉक्टर की तरफ से जारी सर्टिफिकेट और मेडीकल प्रिस्क्रिप्शन, अस्पताल की तरफ से जारी बिल की कॉपी
- बच्चों की देश अथवा विदेश में पढ़ाई के लिए फीस और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए एडमीशन डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे।
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बच्चों के खाते को भी कर सकते हैं बंद
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18 साल से कम उम्र के बच्चे के नाम से खुले पीपीएफ खाते को भी बंद कर सकते हैं। इसके लिए बच्चे के माता-पिता अथवा अभिभावक को लिखकर के देना होगा तभी खाते में जमा पूरी राशि को निकालकर के इसको बंद किया जा सकेगा।
पीपीएफ अकाउंट में निवेश करके आप आयकर में अधिकतम 1.50 लाख रुपये बचा सकते हैं। सात साल के बाद इस खाते से पैसा निकाला जा सकता है। तब कर हर साल आपको पैसा जमा करना होगा।