मकान के लिए आंशिक निकासी की सुविधा
ईपीएफओ के मौजूदा नियमों के तहत सदस्य बिना हाउसिंग सोसायटी स्कीम के भी मकान या प्लॉट खरीदने के लिए फंड से आंशिक निकासी कर सकते हैं। अगर किसी बिल्डर से मकान या फ्लैट खरीद रहे हैं, तो खाताधारक की ईपीएफओ सदस्या कम से कम 5 साल होनी चाहिए। खाताधारक प्लॉट खरीदने के लिए मासिक वेतन का 24 गुना और मकान खरीदने या बनाने के लिए मासिक वेतन का 36 गुना रकम निकाल सकते हैं। हालांकि, इसमें यह शर्त भी होती है कि मकान का निर्माण पैसा निकालने के 6 महीने के भीतर शुरू हो जाए और 12 महीने में पूरा हो जाना चाहिए। अगर तैयार मकान या फ्लैट खरीदना चाहते हैं, तो यह काम 6 महीने में पूरा हो जाना चाहिए। इस दौरान रकम की निकासी एकमुश्त या किस्तों में की जा सकती है।