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निवेश के मंत्र 42: 30 जून से पहले निवेश से संबंधित निपटाएं ये जरूरी काम

Tue, 09 Jun 2020 04:28 PM IST
Tanuja Yadav बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने आम जनता को राहत देने के लिए कई फाइनेंशियल कामकाजों के लिए डेडलाइन या आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया था। सरकार ने ये तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी है, सरकार नहीं चाहती कि कोरोना संकट के दौरान जनता पर पेनाल्टी के तौर पर अतिरिक्ति बोझ पड़े।

केंद्र सरकार ने आईटीआर, पैन-आधार कार्ड लिंक और टैक्स सेविंग से जुड़े कामों के लिए डेडलाइन बढ़ा दी है, यानि कि आप अब ये काम 30 जून तक कर पाएंगे। कौन-से ऐसे फाइनेंशियल काम हैं जो आप समय से कर सकते हैं, आइए पढ़ते हैं...
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पैसे - फोटो : SELF
स्मॉल सेविंग स्कीम में राशि जमा कराना
अगर आपने निवेश करने हेतु छोटी बचत योजनाओं में निवेश कर रखा है तो इसकी राशि समय से जमा कर दें। अगर आपने पीपीएफ या फिर सुकन्या समृद्धि खाते में 31 मार्च 2020 तक किसी तरह की कोई न्यूनतम राशि जमा नहीं करवाई है तो फिर यह काम 30 जून तक कर सकते हैं।

सरकार ने इस काम के लिए निवेशकों के साथ साथ आम जनता तीन महीने का समय और दिया था, तो आप इसको जल्द ही निपटा लें। न्यूनतम राशि जमा ना करने पर पेनाल्टी लगाई जा सकती है, हालांकि अभी डाक विभाग ने कुछ समय के लिए हटा रखा है। 
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आधार-पैन कार्ड - फोटो : अमर उजाला

पैन कार्ड-आधार कार्ड का लिंक होना
सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा को 31 मार्च से बढ़ाकर के 30 जून कर दिया है। अगर आपने अपने आधार कार्ड को पैन से अभी तक नहीं लिंक किया है तो इस काम को जल्द से जल्द पूरा करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं आपका पैन कार्ड रद्द हो जाएगा।

अगर ऐसा हुआ तो आप आईटीआर भरने, बैंक खाता खुलवाने और भुगतान करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। रद्द हुए पैन का इस्तेमाल करने पर आप पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है, इसलिए देर ना करें और ये काम सबसे पहले करें।

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रुपये - फोटो : pixabay

टैक्स छूट पाने के लिए निवेश
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर विभाग ने आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख को 31 जुलाई से आगे बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया है. वहीं इसके साथ ही टैक्स बचाने के लिए आयकर कानून की धारा 80सी, 80डी, 80ई के तहत निवेश करने की समय सीमा को 30 जून तक बढ़ा दिया है। ऐसे में  अगर आप टैक्स छूट पाने के लिए निवेश करना चाहते हैं तो 30 जून तक निवेश करना आपके लिए बेदह जरूरी है।

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Income tax Fraud, ITR, SMS Fraud, phishing attacks

2018-19 का आईटीआर
अगर आपने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आईटीआर रिटर्न को अभी तक नहीं भरा है, तो अभी आपके पास वक्त है कि आप इस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा रिवाइज्ड आईटीआर भी 30 जून तक दाखिल किया जा सकता है। इन आईटीआर को फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च थी, जो कोरोना संकट काम में जनता की परेशानियों को देखते हुए आगे बढ़ा दी गई है। 

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सांकेतिक तस्वीर

फॉर्म-16 भरना
आमतौर पर कर्मचारियों को उनकी कंपनी की तरफ से फॉर्म 16 मई के महीने में मिल जाता था, लेकिन इस बार सरकार ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए फॉर्म 16 को जारी करने की तारीख 15 जून से 30 जून के बीच कर दी है। फॉर्म 16 एक तरह का टीडीएस सर्टिफिकेट होता है, जिसकी आईटीआर दाखिल करते वक्त जरूरत पड़ती है।

कोरोना की वजह से सरकार ने आम जनता, निवेशकों के साथ-साथ रिटर्न भरने वालों का भी ध्यान रखा है। इसलिए अगर आपने 30 जून से पहले आप अपना फॉर्म-16 जरूर भर दें।

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रुपये - फोटो : pixabay
फॉर्म 15G या फॉर्म 15H भरना
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने फॉर्म 15G/फॉर्म 15H की वैधता को 30 जून 2020 तक के लिए बढ़ाया है। अगर 30 जून तक यह फार्म नहीं जमा किया तो एफडी या सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस के रूप में टैक्स कट सकता है।

फॉर्म 15G या फॉर्म 15H खुद से की गई घोषणा वाला फॉर्म हैं। इसमें आप यह बताते हैं कि आपकी आय टैक्स की सीमा से बाहर है। जो इस फॉर्म को भरता है उसे टैक्स की सीमा से बाहर रखा जाएगा। इसे नहीं भरने पर मान लिया जाता है कि आप टैक्स के दायरे में हैं और फिर ब्याज से होने वाली आय पर जरूरी टीडीएस काट लिया जाएगा।
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