टैक्स में कटौतियों के लिए करें निवेश
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टैक्स में कटौतियों के लिए करें निवेश
करदाता टैक्स बचाने के लिए हमेशा कोई न कोई मार्ग ढूंढते रहते हैं। आयकर अधिनियम के अधीन विभिन्न कटौतियों जैसे धारा 80सी, 80डी में निवेश की आखिरी तारीख 31 मार्च होती है। यानी आप अगले 10 दिनों के भीतर जीवन बीमा, म्यूचुअल फंड, स्वास्थ्य बीमा, पीपीएफ, एनपीएस आदि में निवेश करके 2020-21 में हुई आय में कटौती क्लेम कर सकते हैं।