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complete financial tasks before month end काम की खबर: नहीं भरना चाहते जुर्माना? तो 10 दिनों तक करें ये आठ काम, वरना होगी दिक्कत

Mon, 22 Mar 2021 01:02 PM IST
‌डिंपल अलावाधी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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10 दिनों तक निपटाएं ये आठ काम - फोटो : pixabay
31 मार्च को वित्त वर्ष 2020-21 समाप्त हो जाएगा और एक अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत होगी। ऐसे में करदाताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कर संबंधी सभी कार्य 31 मार्च से पहले पूरे हो जाएं। जुर्माने से बचने के लिए आपको इसी महीने कुछ कार्य निपटाने होंगे। वित्तीय वर्ष एक अप्रैल से 31 मार्च तक होता है यानी इसके लिए आपके पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं। इस अवधि के दौरान लोगों द्वारा अर्जित आय पर कर की गणना की जाती है। 

31 मार्च तक आपको आईटीआर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आदि से जुड़े कुछ काम पूरे करने होंगे। आइए जानते हैं इनके बारे में-
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टैक्स में कटौतियों के लिए करें निवेश - फोटो : pixabay
टैक्स में कटौतियों के लिए करें निवेश
करदाता टैक्स बचाने के लिए हमेशा कोई न कोई मार्ग ढूंढते रहते हैं। आयकर अधिनियम के अधीन विभिन्न कटौतियों जैसे धारा 80सी, 80डी में निवेश की आखिरी तारीख 31 मार्च होती है। यानी आप अगले 10 दिनों के भीतर जीवन बीमा, म्यूचुअल फंड, स्वास्थ्य बीमा, पीपीएफ, एनपीएस आदि में निवेश करके 2020-21 में हुई आय में कटौती क्लेम कर सकते हैं।
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पीएफ-टैक्स नियम - फोटो : पीटीआई
पीएफ-टैक्स नियम
कोरोना काल में कई योजनाओं पर मिलने वाला ब्याज कम हुआ था, लेकिन ईपीएफ खातों में अधिक ब्याज मिलता है। अब अगले महीने यानी एक अप्रैल से नया नियम लागू होने जा रहा है। एक फरवरी 2021 को पेश बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रोविडेंट फंड पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स की घोषणा की गई थी। अब एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख तक ईपीएफ में निवेश ही टैक्स फ्री होगा। उससे ज्यादा निवेश करने पर अतिरिक्त राशि पर ब्याज से होने वाली कमाई पर टैक्स लगेगा।

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पैन और आधार को लिंक करना जरूरी - फोटो : अमर उजाला
पैन और आधार को लिंक करना जरूरी
आयकर विभाग ने सभी पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। इसलिए अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो अलर्ट हो जाइए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 तय की है। अगर आपने 31 मार्च तक यह काम नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड बेकार हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप पर आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है। इसलिए सभी पैन कार्ड धारकों को स्टेटस की जांच कर आधार से जल्द-जल्द लिंक कराना चाहिए। 
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LTC कैश वाउचर योजना - फोटो : pixabay
LTC कैश वाउचर योजना
पिछले साल वित्त मंत्री ने यात्रा अवकाश भत्ते (LTC) कैश योजना की घोषणा की थी। अगले महीने यह लागू हो जाएगी। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारी को नकद वाउचर मिलेगा, जिससे वो खर्च कर सकेंगे। इससे अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी। इस योजना का लाभ पीएसयू व सार्वजनिक बैंकों के कर्मचारियों को भी मिलेगा। इसके तहत ट्रेन या प्लेन के किराए का भुगतान होगा और वह टैक्स फ्री होगा। 
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संशोधित आयकर रिटर्न (ITR) - फोटो : iStock
संशोधित आयकर रिटर्न (ITR)
चालू वित्त वर्ष समाप्त होने से पहले करदाताओं को संशोधित आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना होगा। मालूम हो कि अगर कोई भी आयकर रिटर्न एक अप्रैल या इसके बाद दायर करता है, तो उसे लेट या बिलेटेड रिटर्न कहा जाता है। यदि आयकर रिटर्न पहले ही दाखिल किया जा चुका है और उसमें कोई भी बदलाव किए जाने हैं, तो करदाता को एक संशोधित रिटर्न दाखिल करना होता है। संशोधित रिटर्न की समय सीमा 31 मार्च है।
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विवाद से विश्वास योजना - फोटो : pixabay
विवाद से विश्वास योजना
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, 17 मार्च 2020 को लागू की गई विवाद से विश्वास योजना के तहत घोषणा पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 है। योजना का उद्देश्य लंबित आयकर मुकदमेबाजी को कम करना है और सरकार के साथ-साथ करदाताओं को लाभ पहुंचाना है।

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वरिष्ठ नागरिकों को नहीं भरना होगा आयकर रिटर्न  - फोटो : PTI
वरिष्ठ नागरिकों को नहीं भरना होगा आयकर रिटर्न 
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 में 75 साल से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्गों को आयकर रिटर्न भरने से छूट का ऐलान किया था। यह छूट उन वरिष्ठ नागरिकों को दी गई है जो पेंशन या फिर फिक्स्ड डिपोजिट पर मिलने वाले ब्याज पर आश्रित हैं।
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आयकर रिटर्न न भरने पर दोगुना TDS - फोटो : pixabay
आयकर रिटर्न न भरने पर दोगुना TDS
जिन करदाताओं ने आईटीआर समय पर नहीं भरा, उनके लिए नियम अब सख्त हो गए हैं। सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 206AB को जोड़ दिया है। आईटीआर नहीं भरने पर एक अप्रैल 2021 से आपको दोगुना TDS देना होगा। जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, उन पर टैक्स कलेक्शन ऐट सोर्स (टीसीएस- TCS) भी ज्यादा लगेगा। एक जुलाई 2021 से पीनल टीडीएस और टीसीएल दरें 10 से 20 फीसदी होंगी, जो आमतौर पर पांच से 10 फीसदी होती हैं।
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