रद्द हो सकता है पैन कार्ड
आयकर कानून की धारा 139एए के तहत आईटीआर दाखिल करने वाले हर नागरिक के लिए पैन व आधार को लिंक कराना जरूरी है। अगर दोनों दस्तावेज लिंक नहीं हैं, तो अगली बार से करदाता रिटर्न दाखिल नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा उनका टैक्स रिफंड भी फंस सकता है। साथ ही आयकर विभाग बिना आधार से लिंक पैन कार्ड को निरस्त भी कर सकता है। सीबीडीटी के अनुसार, आयकर विभाग ने अभी तक 42 करोड़ पैन कार्ड जारी किए हैं, जबकि महज 23 करोड़ लोगों ने ही अपने पैन को आधार से लिंक कराया है।
आधार कार्ड को पैन कार्ड से दो तरीकों से लिंक किया जा सकता है। आइए जानते हैं इसके बारे में।