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इन 10 तरह के अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स के लिए जरूरी है आधार

Sun, 01 Oct 2017 10:50 AM IST
amarujala.com- Written by: अनंत पालीवाल
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aadhar
अब आप माने या न माने, आधार का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो उसे इन 10 तरह के अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स से लिंक कराना पड़ेगा। सरकार ने इसके लिए अलग-अलग डेडलाइन तय कर रखी है, जिसको जानना आपके लिए काफी जरूरी है। अगर आपने इन डेडलाइंस तक अपने आधार को लिंक नहीं कराया तो फिर आपके कई अकाउंट्स बंद हो सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स इनवैलिड हो जाएंगे।

हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे महत्वपूर्ण अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स के बारे में....
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- फोटो : अमर उजाला
31 दिसंबर तक बैंक अकाउंट्स लिंक कराना जरूरी
सेविंग बैंक अकाउंट के लिए आधार को लिंक कराना सरकार ने जरूरी कर दिया है। ऐसा करने के लिए सरकार ने बैंकों को दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं। बैंक आपके आधार को वैरिफाई करने के बाद इसको खाते से लिंक कर देंगे। अगर आपने बैंक को अपना आधार नंबर 31 दिसंबर तक नहीं दिया तो फिर खाता ब्लॉक हो जाएगा। 
 
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investment
म्युचुअल फंड में निवेश करने के लिए भी हुआ जरूरी
बाजार नियामक सेबी और केंद्र सरकार ने पीएमएलए के तहत म्युचुअल फंड में निवेश करने के लिए भी आधार को मैनडेटरी कर दिया है। इसके तहत 31 दिसंबर तक ऐसी कंपनियों के लिए आधार देना जरूरी है, जो इसमें काम कर रही हैं। 

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mnrega
सोशल सिक्युरिटी स्कीम 
सोशल सिक्युरिटी स्कीम के लिए आधार कार्ड बनाने की डेडलाइन को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। पहले यह सीमा 30 सितंबर तक की थी। केंद्र सरकार ने 135 सर्विस के लिए आधार लिंक कराने और बनवाने की समय सीमा को बढ़ाकर के 31 दिसंबर तक कर दिया है। इसका लाभ केवल उन लोगों को मिलेगा, जिनका आधार कार्ड अभी तक बना नहीं है या फिर अप्लाई किया हुआ है। सरकार की तरफ से सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ने आदेश जारी करते हुए कहा कि इसका फायदा निचले वर्ग को मिलेगा। 
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EPFO
पीएफ अकाउंट से नहीं निकलेगा पैसा
केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है जिनके पास आधार कार्ड नहीं होगा उन्हें भविष्य निधि का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि 15000 रुपये तक की मासिक आय वालों के लिए 31 मार्च तक अपना आधार नंबर रजिस्टर कराना अनिवार्य है ताकि वो ईपीएफ का अपना पैसा आसानी से इस्तेमाल कर सकें। 
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ration card
नहीं मिलेगा राशन कार्ड
इस साल अप्रैल महीने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन और रसोई गैस पर छूट पाने के लिए आधार कार्ड का होना जरूरी होगा। सरकार ने इसके लिए लोगों को 31 मार्च तक अपना आधार नंबर जमा करने की समय सीमा तय की है।
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डेमो
रसोई गैस की सब्सिडी पाने के लिए जरूरी
रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी पाने के लिए भी आधार कार्ड या आधार नंबर जरूरी है। इस नंबर से अटैच बैंक अकाउंट में सब्सिडी सीधे ही पहुंच जाती है। इसको भी 31 दिसंबर तक लिंक कराना जरूरी है।

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demo pic
नहीं बन पाएगा ड्राइविंग लाइसेंस
वाहन लाइसेंस बनवाने के लिए पहले अंगूठे का निशान देना पड़ता था। यह व्यवस्था परिवहन विभाग द्वारा बंद कर दी गई है। नए बदलाव के साथ भूतल परिवहन मंत्रालय के आदेश पर कंप्यूटर से थंब इंप्रेशन(अंगूठे का निशान) का सॉफ्टवेयर हटा दिया गया है। नई प्रक्रिया के तहत अब आधार कार्ड ही मान्य होगा। 

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पासपोर्ट
पासपोर्ट बनवाने के लिए भी आधार जरूरी
अब पासपोर्ट बनवाने के लिए जन्म प्रमाणपत्र अनिवार्य नहीं होगा। भारतीय नागरिकों को आसानी से पासपोर्ट मिल सके, इसलिए सरकार न संसद में बताया था कि आधार और पेन कार्ड को जन्म प्रमाण के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। पासपोर्ट अधिनियम 1980 के दौरान 26 जनवरी 1989 के बाद जन्म लेने वालों को जन्म प्रमाण पत्र देना अनिवार्य था।

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मोबाइल नंबर हो सकता है डिएक्टिवेट
पैन कार्ड के बाद सरकार ने मोबाइल नंबर को भी आधार से जोड़ने को अनिवार्य कर दिया है। अब आपको अपने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करना होगा। इस संबंध में दूरसंचार विभाग की तरफ से टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश जारी किया गया है। वर्ष 2018 के 6 फरवरी तक सभी मोबाइल फोनधारकों को अपना आधार नंबर टेलीकॉम कंपनियों को देना होगा। ऐसा नहीं करने वाले ग्राहकों के सिम को बेकार किया जा सकता है।
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aadhar card
बिना आधार के नहीं मिलेगा डेथ सर्टिफिकेट
अगर आपके किसी परिचित या फिर रिश्तेदार की 1 अक्टूबर के बाद मौत हो जाती है तो उस व्यक्ति का आधार डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए जरूरी कर दिया गया है। आधार की जानकारी न होने पर एक फॉर्म भरना होगा। गलत जानकारी देने पर आधार एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। इसके साथ ही जो व्यक्ति डेथ सर्टिफिकेट बनवाने जाएगा उसको भी अपना आधार देना होगा।  
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