इस वित्त वर्ष 2020-21 का इनकम टैक्स रिटर्न करने के लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 है। इनकम टैक्स भरना एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य होता है। इसे भरने के लिए कुछ नियम भी तय किए गए हैं। जैसे, यदि कोई व्यक्ति 60 साल से कम उम्र का है, और सालाना 2.5 लाख रुपये कमाता है। उस व्यक्ति को इनकम टैक्स में छूट मिलती है। वहीं यदि किसी व्यक्ति की कुल कमाई टैक्स छूट की सीमा से ज्यादा होती है, तो उसे इनकम टैक्स रिटर्न देना होता है। इसके साथ ही 60 साल से अधिक और 80 साल से कम उम्र के सीनियर सिटीजन की टैक्स छूट सीमा 3 लाख रुपये है। जबकि 80 साल से भी अधिक सूपर सीनियर सिटीजन के लिय सीमा 5 लाख रुपये है। इन्हीं नियमों के अनुसार सभी लेग टैक्स भरते है। क्या आपको पता है कि इनकम टैक्स भरने के कई फायदे भी होते है? इसलिए अगर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न लायक नहीं है फिर भी आपको इसे भरना चाहिए क्योंकि आपको इसके कई फायदे मिल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इसके क्या फायदे हैं।