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Income Tax Return: कम कमाई होने पर भी भरना चाहिए इनकम टैक्स रिटर्न, यहां जानिए क्या मिलते हैं फायदे

Thu, 23 Dec 2021 12:57 PM IST
ज्योति मेहरा बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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इनकम टैक्स रिटर्न भरने के क्या हैं फायदे (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : pixabay
इस वित्त वर्ष 2020-21 का इनकम टैक्स रिटर्न करने के लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 है। इनकम टैक्स भरना एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य होता है। इसे भरने के लिए कुछ नियम भी तय किए गए हैं। जैसे, यदि कोई व्यक्ति 60 साल से कम उम्र का है, और सालाना 2.5 लाख रुपये कमाता है। उस व्यक्ति को इनकम टैक्स में छूट मिलती है। वहीं यदि किसी व्यक्ति की कुल कमाई टैक्स छूट की सीमा से ज्यादा होती है, तो उसे इनकम टैक्स रिटर्न देना होता है। इसके साथ ही 60 साल से अधिक और 80 साल से कम उम्र के सीनियर सिटीजन की टैक्स छूट सीमा 3 लाख रुपये है। जबकि 80 साल से भी अधिक सूपर सीनियर सिटीजन के लिय सीमा 5 लाख रुपये है। इन्हीं नियमों के अनुसार सभी लेग टैक्स भरते है। क्या आपको पता है कि इनकम टैक्स भरने के कई फायदे भी होते है? इसलिए अगर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न लायक नहीं है फिर भी आपको इसे भरना चाहिए क्योंकि आपको इसके कई फायदे मिल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इसके क्या फायदे हैं।  
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इनकम टैक्स रिटर्न भरने के क्या हैं फायदे (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : iStock
लोन मिलने में आसानी

इनकम टैक्स भरने से आपको लोन लेने में आसानी होती है। क्योंकि जब आप कोई लोन लेने जाते हैं, तो लोन देने से पहले बैंक आपकी योग्यता की जांच करता है। ये योग्यता आपके इनकम के आधार पर जांची जाती है। बैंक आपको लोन देने के लिए आपसे 3 आईटीआर की मांग करता हैं। जिससे वह तय करता है कि आपको कितना लोन दिया जाए। यही कारण है कि आईटीआर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सभी बैंक लोन के प्रोसेसिंग में काम आता है। इसलिए यदि आपको कोई होम लोन, कार लोन या पर्नसल लोन लेना है तो आईटीआर जरूर दाखिल करना चाहिए। इससे आपका काम आसान हो जाएगा। 
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इनकम टैक्स रिटर्न भरने के क्या हैं फायदे (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : pixabay
मिलेगा टैक्स रिफंड 

आईटीआर फाइल करने से आप अपना टर्म डिपॉजिट जैसे बचत योजनाओं के द्वारा मिलने वाले ब्याज पर भी टैक्स बचा सकते हैं। इसके साथ ही आप डिविडेंड इनकम पर भी टैक्स बचा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी इनकम एक ये अधिक स्रोतों से है तो 2.5 लाख रुपये से ज्यादा होने पर आप कटा हुआ टीडीएस दोबारा क्लेम कर सकते हैं।

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इनकम टैक्स रिटर्न भरने के क्या हैं फायदे (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : pixabay
इनकम प्रूफ के तौर पर वैध डॉक्यूमेंट

इन सब के अलावा आपका इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर एक वैध एड्रेस प्रूफ का भी काम करता है। वहीं खुद का काम करने वाले या फिर फ्री-लांसर के लिए भी आईटीआर डॉक्यूमेंट एक वैध इनकम प्रूफ है। इसके अलावा आप इससेआपना आधार कार्ड भी बनवा सकते हैं।.
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इनकम टैक्स रिटर्न भरने के क्या हैं फायदे (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : pixabay
घाटे को क्लेम कर सकते हैं 

आप इससे टैक्सपेयर के लिए किसी घाटे को क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए एक तय तारीख के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना बेहद जरूरी है। इनकम टैक्स के नियम के अनुसार जो व्यक्ति संबंधित असेसमेंट ईयर में आईटीआर फाइल करते हैं। वही लोग कैपिटल गेंस के खिलाफ घाटे को कैरी फॉर्वर्ड कर सकते हैं। 
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इनकम टैक्स रिटर्न भरने के क्या हैं फायदे (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : pixabay
वीजा प्रोसेसिंग में आसानी

इन सब के अलावा आप अपना वीजा भी आसानी से बनवा सकते हैं। अगर आप विदेश जा रहे हैं तो कई देश आईटीआर की मांग करते हैं। जिससे वीजा प्रोसेसिंग अधिकारियों को व्यक्ति की मौजूदा वित्तीय हालात और इनकम के बारे जानकारी मिलती है। साथ ही पता चलता है कि व्यक्ति टैक्स कंप्लायंट सिटिजन है। यही कारण है कि आपका काम आसान हो जाता है। 
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