नोटबंदी के बाद काले धन पर रोक लगाने के लिए सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में कई सारे संशोधन किए है, जिससे टैक्स अधिकारियों को कई सारे अधिकार मिल गए हैं। इन अधिकारों के चलते टैक्सपेयर को और ज्यादा परेशान किया जा सकेगा।
पहले किया था यह बदलाव
नोटबंदी के बाद इनकम टैक्स विभाग ने जो सबसे पहला संशोधन करके नियम बनाया था, उसके तहत अगर कोई व्यक्ति अपनी इनकम या खर्चे के बारे में सही जानकारी नहीं दे पाएगा, तो उसके ऊपर 83 फीसदी का टैक्स लगेगा।
इससे पहले यह टैक्स 35 फीसदी था। इस नियम के अलावा भी सरकार ने कुछ और संशोधन किए है, जिनके बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं....
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दोस्तों से पैसा लेने पर भी लगेगा टैक्स
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income tax department
अगर आप अपने किसी परिचित या दोस्त से पैसा उधार लेते हैं या फिर उनको देते हैं, तो भी इनकम टैक्स विभाग आपसे पूछताछ कर सकता है। अगर इनकम टैक्स विभाग आपके द्वारा दिए गए दावे से संतुष्ट नहीं हुआ, तो इस पैसे को काले धन की श्रेणी में मानकर आपके ऊपर 83 फीसदी का टैक्स लगा सकता है।
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पैतृक ज्वैलरी के बारे में नहीं है कोई सबूत
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अक्षय तृतीया पर बसनही बाजार स्थित ज्वैलर्स की दूकान पर आभूषणों की खरीदारी करतीं महिलाएं। अमर उजाला
घर में लोगों के पास अकसर पहले से ज्वेलरी होती है। यह उनको पुरखों से मिलती है। अब घर में रखी ऐसी पैतृक ज्वेलरी पर भी इनकम टैक्स विभाग की नजर है। इसके अलावा आपने अपनी डिस्कलोज की गई इनकम या फिर कृषि से हुई आय से कुछ भी सोना-चांदी खरीदा था, उसके बारे में भी प्रूफ रखना होगा।
अगर ऐसा कुछ भी आयकर अधिकारियों को नहीं मिला तो आप पर काला धन से ज्वैलरी खरीदने पर 83 फीसदी जुर्माना लगा दिया जाएगा।
छोटे उद्योग लगाने के लिए लिया हुआ है पैसा
अगर आप किसी तरह का छोटा बिजनेस, उद्योग लगाने के लिए किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसका पूरा हिसाब-किताब रखें। अगर इनकम टैक्स विभाग को इसमें किसी तरह भी कमी नजर आई तो वो आपके ऊपर काफी बड़ा जुर्माना लगा सकती है।
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बेटा/बेटी की शादी में खर्च करें संभाल कर
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shadi
- फोटो : amar ujala
घर में बेटा या बेटी की शादी का प्लान कर रहे हैं, तो खर्च थोड़ा संभालकर करें। अगर शादी में आपने अपनी इनकम से ज्यादा खर्च किया तो इनकम टैक्स विभाग आपसे पूछताछ कर सकता है। अगर आपके बैंक बैलेंस और शादी खर्च में जरा सा भी असमानता दिखी तो आप पर जु्र्माना लग सकता है।