आज यानी 1 जुलाई से देश में जीएसटी लागू हो गया है। इसके लागू होने के बाद से पूरे देश में एक देश एक टैक्स की व्यवस्था होगी। लेकिन देशभर में एक टैक्स लागू होने से कुछ चीजें सस्ती होंगी जबकि कुछ के लिए आपको अपनी जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। आगे की स्लाइड्स में पढ़िए कौन सी चीजें जीएसटी लागू होने के बाद से सस्ती हो जाएंगी।
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पैक्ड चाय व कॉफी-
इस पर वर्तमान टैक्स की दर 10.29 प्रतिशत है। जीएसटी में यह दर पांच प्रतिशत होगी। यानी अगर एक माह में 150 रुपये एक पैकेट चाय या कॉफी का लगता है तो उसकी कीमत 143 रुपये आ जाएगी। इससे सात रुपये का फायदा होगा।
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कोल्ड ड्रिंक्स-
इस पर वर्तमान में 53.85 प्रतिशत टैक्स है, जो जीएसटी में 40 प्रतिशत होगा। अगर महीने में कोल्ड ड्रिंक्स पर आप खपत 300 रुपये खर्च करते हैं तो यह घटकर 269 रुपये पर आ जाएगा। इस लिहाज से 71 रुपये की बचत होगी।
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मसाले-
वर्तमान में मसालों पर 9.09 प्रतिशत टैक्स है, जो जीएसटी के बाद पांच प्रतिशत हो जाएगा। अगर महीने में आपके मसालों की खपत 500 ग्राम की है और उसकी कीमत 150 रुपये है तो यह खर्च घटकर 144 रुपये हो जाएगा। यानी छह रुपये का लाभ होगा।
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पैक्ड दही-
इस पर अभी 8.7 प्रतिशत टैक्स है, जो जीएसटी में टैक्स फ्री कर दिया गया है। यानी अगर आप वर्तमान में 100 रुपये पैकेट के हिसाब से चार पैकेट 400 रुपये के लेते हैं तो वह सीधे 368 रुपये के आ जाएंगे। इससे आपको 32 रुपये का फायदा होगा।
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पैक्ड पनीर-
इस पर वर्तमान में 9.17 प्रतिशत टैक्स है, जो जीएसटी में पांच प्रतिशत होगा। अगर आप महीने में 250 रुपये के हिसाब से 500 रुपये के दो पैकेट खरीदते हैं तो यह घटकर 481 रुपये पर आ जाएगा। यानी आपके 19 रुपये की बचत कर पाएंगे।
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टूथपेस्ट-
इस पर अभी 39.53 प्रतिशत टैक्स है, जो जीएसटी में घटकर 18 प्रतिशत रह जाएगा। अगर महीने में आप 60-60 रुपये वाले दो पैकेट 120 रुपये के खरीदते हैं तो यह खर्च घटकर 102 रुपये पर आ जाएगा। यानी 18 रुपये की बचत होगी।
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शैंपू-
इस पर अभी 38.89 प्रतिशत टैक्स है, जो जीएसटी के बाद घटकर 28 प्रतिशत रह जाएगा। अगर महीने में 250 रुपये का एक बोतल शैंपू लगता है तो जीएसटी के बाद इसकी कीमत 230 रुपये रह जाएगी। यानी 20 रुपये का फायदा होगा।
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कॉर्न फ्लेक्स-
इस पर अभी 32.74 प्रतिशत टैक्स है और जीएसटी के बाद 18 प्रतिशत रह जाएगा। अगर महीने में 150 रुपये पैकेट के हिसाब से दो पैकेट 300 रुपये के खरीदते हैं तो यह घटकर 268 रुपये रह जाएगा। यानी 32 रुपये का लाभ होगा।
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चॉकलेट-
इस पर वर्तमान टैक्स 33.33 प्रतिशत है, जो 28 प्रतिशत रह जाएगा। महीने में अगर 20 रुपये पैकेट के हिसाब से 100 रुपये के पांच पैकेट चॉकलेट लेते हैं तो इसके लिए 95 रुपये ही देने होंगे। इससे आपको पांच रुपये का लाभ होगा।
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सब्जी को GST कर से मुक्त रखा गया है। इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
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चावल, दाल और चीनी जैसी आवश्यक खाद्य वस्तुएं को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में नहीं रखा गया है।
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ब्रेड पर जीएसटी की कोई दरें नहींं लगाई गई है।
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किताबें ुप जीएसटी की कोई दरें नहीं लगाई गई है।
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समाचार पत्र-पत्रिकाएं पर जीएसटी की कोई दरें नहीं लगाई गई है।
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दवाइयां को जीएसटी कर से मुक्त रखा गया है।
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कॉन्ट्रासेप्टिव (गर्भनिरोधक) को भी जीएसटी कर से मुक्त रखा गया है।
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हैंडलूम पर कोई जीएसटी दरें नहीं लगेगा।
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वॉशिंग मशीन को 28 फीसदी टैक्स दायरे में रखा गया है।
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एयर कूलर्स को 28 फीसदी टैक्स दायरे में रखा गया है।
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रेफ्रिजिरेटर को 28 फीसदी टैक्स दायरे में रखा गया है।
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रेस्तरां व होटल की सेवाएं भी सस्ती हो जाएंगी।
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मैप जीएसटी के लागू होने के बाद सस्ती हो जाएंगी।
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मिट्टी के बर्तन जीएसटी के लागू होने के बाद सस्ती हो जाएंगी।