1 जुलाई यानी आज से कुछ ऐसा होने वाला है, जिससे आपकी जिंदगी में काफी बदलाव आ जाएगा। इसमें जहां घर के खर्च से लेकर के घूमना-फिरना महंगा हो जाएगा। इसमें जहां घर के खर्च से लेकर के घूमना-फिरना महंगा हो जाएगा। वहीं रेल और हवाई यात्रियों के लिए सफर करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हम आज आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी चीजें जिनकी वजह से 1 जुलाई से आपको क्या फर्क पड़ेगा......
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जीएसटी से होगा सबसे बड़ा परिवर्तन
1 जुलाई से आजादी के बाद से देश का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) लागू होने जा रहा है। इस टैक्स के लागू होने से घर का खर्च बढ़ जाएगा, क्योंकि खाने-पीने की कई रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। हालांकि सरकार ने जीएसटी में कई जरूरी चीजों को इसके दायरे से बाहर रखा हैं लेकिन ब्रांडेड आटा, पनीर, मक्खन, तेल और मसालों पर टैक्स लगा दिया है जो 5 से 18 फीसदी के बीच है।
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ट्रेन में वेटिंग टिकट होगा खत्म
टिकट वेटिंग के झंझट से जूझ रहे यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे एक नई खुशखबरी लेकर आया है। भारतीय रेलवे अब ऑनलाइन वेटिंग टिकट जारी नहीं करेगा। अब केवल कन्फर्म और आरएसी टिकट ही ऑनलाइन मिलेंगे।
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train
- फोटो : pti
शुरू होंगी सुविधा ट्रेन
लोगों की मांग के बाद अब रीजनल भाषा में भी टिकट उपलब्ध कराए जाएंगे। भारतीय रेलवे एक जुलाई से राजधानी, शताब्दी, दुरंतो और मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों की तरह ही सुविधा ट्रेन चलाएगा। इन ट्रेनों में यात्रियों को केवल कंफर्म टिकट ही दी जाएगी। इनमें वेटिंग का सिस्टम नहीं रखा गया है। इसके साथ ही प्रिमियम ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया जाएगा।
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शताब्दी एक्सप्रेस
शताब्दी, राजधानी में बढे़ंगे कोच
रेलवे ने शताब्दी, राजधानी और कई अन्य ट्रेनों के कोचों की संख्या बढ़ाने का भी फैसला किया है। ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कन्फर्म टिकट मिल सकें। टिकट कैंसिल कराने पर उसकी आधी कीमत यात्रियों को मिलेगी। टिकट रद्द कराने का चार्ज अलग-अलग कोच का अलग-अलग होगा।फर्स्ट और सेकेंड एसी का टिकट कैंसिल कराने पर 100 रुपए, एसी थर्ड के लिए 90 रुपए और स्लीपर के लिए 60 रुपए रखा जाएगा। तत्काल टिकट कैंसिल कराने पर भी आधी कीमत वापस की जाएगी।
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सर्राफा व्यापारी
- फोटो : अमर उजाला
गोल्ड ज्वैलरी की मेकिंग पर लगेगा टैक्स
गोल्ड खरीदने पर सरकार ने 3 फीसदी टैक्स लगाया है। मेकिंग चार्ज पर 5 फीसदी टैक्स लगता है। इस हिसाब से 8 फीसदी टैक्स लोगों को देना होगा। मान लीजिए आप 60 हजार रुपये की ज्वैलरी खरीदने जा रहे हैं तो अभी 1800 रुपये देने पड़ते हैं। 1 जुलाई से यह 2000 रुपये से अधिक हो जाएगा।
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बस
घूमना-फिरना हो जाएगा महंगा
एसी बस
अगर आप एसी या फिर वॉल्वो बस से सफर करते हैं और उसके लिए ऑनलाइन टिकट बुक कराते हैं, तो फिर सर्विस टैक्स देना होगा। इसमें भी सर्विस टैक्स रेलवे के समान है।
कैब सर्विस
घूमने के लिए अगर आप 1 जुलाई के बाद कैब, टैक्सी की सर्विस लेते हैं तो फिर आपको टैक्स के तौर पर ज्यादा पैसा चुकाना होगा। इसके साथ ही पेट्रोल-डीजल को भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है।
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एयरपोर्ट पर नहीं भरना होगा डिपॉर्चर कार्ड
हवाई टिकट से यात्रा करने पर आपको टिकट तो सस्ता मिल जाएगा, क्योंकि लो कॉस्ट एयरलाइंस कंपनियों ने अपने किराये में काफी कमी करने की घोषणा की है। इसके साथ ही विदेश यात्रा करने वालों को एयरपोर्ट पर डिपॉर्चर कार्ड भरने से भी मुक्ति मिलेगी।
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एटीएम
ATM से पैसे निकालना हो जाएगा महंगा
वहीं एटीएम में फ्री ट्रांजेक्शन के बाद होने वाले पेड ट्रांजेक्शन पर भी टैक्स रेट बढ़ जाएगा। अभी सर्विस टैक्स 15 फीसदी लगता है, जो कि 1 जुलाई के बाद 18 फीसदी हो जाएगा।
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चेकबुक यूज करने पर भी लगेगा टैक्स
बैंकों ने चेकबुक के इस्तेमाल पर भी टैक्स लगा दिया है। एक साल में 50 से ज्यादा चेक के इस्तेमाल पर सर्विस टैक्स देना होगा। एचडीएफसी बैंक साल में दो बार 25 चेक वाली चेकबुक फ्री देगा। इससे ज्यादा चेक बुक लेने पर 75 रुपये प्रति चेकबुक कस्टमर से वसूले जाएंगे।
एसबीआई में अगर कोई बचत खाताधारक 10 पेज (लीफ) वाली चेक बुक लेता है तो 30 रुपये देने होंगे। 25 पेज वाली के लिए 75 रुपये और 50 पेज वाली चेक बुक के लिए 150 रुपये शुल्क देना होगा। इसमें सर्विस टैक्स अलग लगेगा।
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gst
GST के बाद मंहगा हो जाएगी यो सामान
मक्खन पर 5.66 % से बढ़कर 12 % का कर लगेगा, टेलीविजन 24.3% से 28%, फुटवियर 14.41% से 500 रुपये के ऊपर के जूतों पर 18% , बिस्किट 16.09 % से 18% , कॉर्नफ्लैक्स 9.86% से 18% , हाथ की घड़ी 20.64% से 28% , जेम 5.66% से 18% , बेबी फूड 7.06% से 18% , छोटी कारें ( 4 मीटर से कम/ 1200 सीसी पेट्रोल) 25% -27% से 28+1% , छोटी कारें (4 मीटर/ 15 सीसी पट्रोल) 25% -27% से 28+3 % , मिड सेजमेंट कार (1500सीसी के कम) 36% -40% से 28+15% कर लगेगा।
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GST
GST के बाद सस्ती हो जाएंगी ये सामान
मोबाइल फोन 20.02% से 12% , 500 रुपये से कम के जूते 14.41% से 5%, रेडिमेड गारमेंट्स 18.16% से 12% , विकलांग के लिए कार 20% -22% से 18% , दवाइयां 11% से 5% , रिनेवल एनर्जी डिवाइस 17% -18% से 5% , लौहे से बनी चीजे 17% -18% से 5% , हाथ से बने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट 0% -12.5% से 0% , कॉन्टेक्ट लैंस 18% से 12% ,प्रोसेस्ड भोजन 14% से 12% की कमी आएगी।
GST कर से मुक्त
मीट, मछली (ताजा और ठंडी) , दूध उत्पाद, अण्डा, नमक, ह्यूमन रक्त और इसके कंपोनेंट्स, गर्भनिरोधक दवाइयां, ताजा फल, सब्जी, नॉन-ब्रॉडेंड अनाज, आटा और गुड़, न्यायिक और गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर, गैर-कीमती धातु चूड़ी, एग्रीकल्चर हैंड टूल्स आदि।