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आधार कार्ड के जरिए 72 रुपये में बदलवा सकते हैं पैन कार्ड में जानकारी, ऐसे करें आवेदन

Wed, 10 Apr 2019 04:38 PM IST
paliwal पालीवाल बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
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आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए आधार कार्ड जरूरी हो गया है। हालांकि अब आप आधार कार्ड के जरिए अपने पैन कार्ड में सभी तरह की डिटेल्स को आसानी से बदलवा सकते हैं। यह सारा काम ऑनलाइन होगा और पैन कार्ड आपको ई-मेल के जरिए मिलेगा। इसके लिए केवल 72 रुपये का खर्चा आएगा। 
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इन जानकारियों में करवा सकते हैं बदलाव

आप अपने नाम, उपनाम, जन्मतिथि और पते में बदलाव करा सकते हैं। इसके लिए आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है। आधार कार्ड से आपकी डिटेल्स को मैच करके फिर नया पैन कार्ड जारी कर दिया जाएगा। 
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बिना बदलाव के भी हो जाएगा जारी

अगर आपका पैन कार्ड पुराना है या फिर फोटो खराब हो गई है तो भी डिटेल्स में बिना किसी तरह का बदलाव किए बगैर ही आप नए पैन कार्ड को जारी करवा सकते हैं। हालांकि इसके लिए भी आपको 72 रुपये खर्च करने होंगे। 

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pan card

ई-मेल पर मिलेगा पैन कार्ड 

हालांकि इस तरह का पैन कार्ड आपको आयकर विभाग आपके द्वारा दिए गए ई-मेल आईडी में पीडीएफ फॉर्मेट में भेज देगा। यह पैन कार्ड डाक के जरिए नहीं भेजा जाएगा। 
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ऐसे करना होगा आवेदन 

  • सबसे पहले https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html पर जाना होगा। 
  • यहां पर जाकर के आपको अपना सारा विवरण भरना होगा।
  • आवेदक को फॉर्म के सभी कॉलम भरने होंगे और बायें मार्जिन पर ऐसे बॉक्स पर सही का निशान लगाना होगा जहां परिवर्तन/संशोधन किया जाना है। 
  • निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज पैन के प्रमाण के रुप में प्रस्तुत किया जा सकता है:
  • क) पैन कार्ड की प्रति
  • ख) पैन आवंटन पत्र की प्रति
  • पैन के प्रमाण के लिए अन्य कोई दस्तावेज स्वीकार्य नहीं है। 
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पते में बदलाव के लिए अपनाना होगा यह प्रोसेस

  • फॉर्म के कॉलमों को भरना होगा और पत्र व्यवहार के लिए पते के बायीं मार्जिन में दिए गए बॉक्स पर टिक करना होगा। 
  • आवेदक को बताना होगा कि उसका यह पता घर का है या फिर ऑफिस का। 
  • व्यक्तियों तथा एचयूएफ से भिन्न सभी आवेदकों के लिए यह अनिवार्य है कि पत्र व्यवहार के पते के लिए ऑफिस के पते का उल्लेख करें।
  • पत्र-व्यवहार के पते का प्रमाण देना सभी आवेदकों के लिए अनिवार्य है।
  • यदि किसी अन्य पते में परिवर्तन चाहा जाता है तो आवेदक का उसका प्रमाण देना होगा। 
  • फॉर्म भरने के बाद आवेदक को उसको ई-केवाईसी के जरिए डिजिटली वैरिफाई कराना होगा और 72 रुपये का भुगतान डेबिट/क्रेडिट, नेटबैंकिंग, पेटीएम आदि से कर सकते हैं। 
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