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तत्काल टिकट रद्द कराने पर भी मिलता है पूरा रिफंड, जानें क्या है प्रोसेस

Tue, 05 Mar 2019 05:31 PM IST
kapil sharma बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
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आमतौर पर रेल यात्रियों को पता है कि तत्काल टिकट को बुक कराने के बाद उस पर यात्रा करनी जरूरी हो जाती है। बुकिंग के बाद इसको रद्द कराने पर किसी तरह का कोई रिफंड नहीं मिलता है। हालांकि यहां आपको जानकारी दे दें कि ऐसा नहीं है। तत्काल टिकट को रद्द करने के बाद भी आप पूरा रिफंड पा सकते हैं। 
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3 घंटे ट्रेन लेट होने पर मिलेगा पूरा रिफंड

अगर आपने भी तत्काल टिकट बुक कराया है और ट्रेन 3 घंटे से अधिक लेट हो गई है, तब भी आपको पूरा पैसा रिफंड होगा। आपको इसके लिए दो काम करने होंगे। पहला कि चार्ट बन गया है और ट्रेन अपने गंतव्य स्थान की ओर चल दी है। दूसरा लेट होने पर आप यात्रा न करें। रिफंड के लिए आपको रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर को लिखकर के देना होगा। अगर इंटरनेट पर टिकट बुक कराई है तो फिर साइट से ही रिफंड मिलने का प्रोसेस करना होगा।  
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इन पर भी पूरा मिलेगा रिफंड

नियम के मुताबिक प्रारंभिक रेलवे स्टेशन पर तीन घंटे की देरी से आने पर, रूट में बदलाव, बोर्डिंग स्टेशन के ट्रेन के न जाने पर, कोच डैमेज पर पर आप सौ फिसदी का रिफंड रेलवे से ले सकते हैं। यही नहीं अगर यात्री को लोअर श्रेणी में यात्रा की सुविधा मुहैया कराया जाता है तो रेलवे किराए के अंतर के साथ ही तत्काल का चार्ज भी लौटाएगी।

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इंटरनेट से होती है बुकिंग

तत्काल टिकट की बुकिंग रेलवे के काउंटर के अलावा इंटरनेट पर आईआरसीटीसी की वेबसाइट से भी होती है। एसी क्लास के लिए टिकट की बुकिंग सुबह 10 बजे से शुरू होती है। वहीं नॉन एसी स्लीपर क्लास के लिए 11 बजे तत्काल बुकिंग होती है।  अभी तक तत्काल टिकट कराने वालों को कैंसिल कराने के बाद रिफंड नहीं मिलता था। लेकिन अब रेलवे ने अपने इस नियम में थोड़ा सा बदलाव कर दिया है। 
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फिलहाल यह है चार्ज

यदि आप ट्रेन के चलने से 48 घंटे पहले टिकट कैंसल कराते हैं तो एसी फर्स्ट क्लास के टिकट पर प्रति व्यक्ति 240 रुपये कटेंगे, वहीं AC 2 टायर के टिकट पर 200 रुपये, एसी 3 टायर/एसी चेयर कार/एसी 3 इकॉनमी पर 180 रुपये और स्लिपर के टिकट पर 120 रुपये कटेंगे। वहीं सेकेंड क्लास के टिकट को कैंसिल कराने पर 60 रुपया शुल्क के तौर पर कटेगा। यह नियम कन्फर्म और वेटिंग टिकट दोनों के लिए है।
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