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काम की बात: ट्रेन की टिकट कहीं खो जाए तो क्या होगा? जान लीजिए इससे जुड़ा रेलवे का नियम

Sun, 07 Nov 2021 03:23 PM IST
सोनू शर्मा बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock
अगर आप ट्रेन में सफर करते होंगे तो टिकट की अहमियत बेहतर पता होगी। टिकट नहीं होने की स्थिति में रेलवे की ओर से आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है, क्योंकि बेटिकट यात्रा करना कानूनन जुर्म होता है। लेकिन क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने टिकट लिया था, लेकिन वो कहीं खो गया? ऐसे में आप कैसे सफर कर पाएंगे? यह एक बड़ा सवाल है। जाहिर है ऐसी स्थिति में आपका सारा ध्यान टीटीई पर ही लगा रहेगा कि कहीं वो आपको पकड़ न ले और बिना टिकट यात्रा करने के जुर्म में फाइन न लगा दे। इसीलिए हम आपको रेलवे का एक ऐसा नियम बताने जा रहे हैं, जो इस स्थिति में निपटने में आपकी मदद कर सकता है, अगर कभी आपके साथ ऐसी घटना हुई तो। अगर आपने टिकट खरीदा है और वो कहीं खो गया है तो परेशान न हों। आइए जान लेते हैं इसको लेकर रेलवे नियम क्या कहता है? 
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock
रेलवे का नियम कहता है कि अगर आपका टिकट कहीं खो गया है और मोबाइल में भी टिकट दिखाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप मात्र 50 रुपये का जुर्माना देकर नया टिकट हासिल कर सकते हैं। 
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock
टिकट खो जाने की स्थिति में तुरंत टीटीई से संपर्क करें और उसे पूरी बात बताएं और नया टिकट जारी करने के लिए कहें। टीटीई इसके बदले में आपसे अतिरिक्त चार्ज लेगा और नया टिकट बना कर दे देगा, जिसकी मदद से आप आसानी से बिना किसी परेशानी के ट्रेन में सफर कर सकते हैं। 
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock
रेलवे के कुछ और भी नियम हैं, जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते होंगे। मान लीजिए कि अगर किसी कारणवश आपको तय स्टेशन से आगे यात्रा करनी पड़ती है तो आप अपने मौजूदा टिकट को अगले स्टेशन तक के लिए बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको टीटीई से बात करनी होगी और अलग से एक मामूली शुल्क का भुगतान करना होगा। 
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