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जीएसटीः जानें आपको किन सामानों पर देना होगा कम टैक्स, मिला नए साल का गिफ्ट

Sat, 22 Dec 2018 06:04 PM IST
गौरव द्विवेदी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
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फाइल फोटो
जीएसटी काउंसिल की 31वीं बैठक में में कुल 33 वस्तुओं के टैक्स स्लैब में कमी की गई है। मई 2019 में होने वाले आम चुनावों से पहले सरकार मध्यम वर्ग और किसानों को लुभाना चाहती है। ऐसे में शनिवार को जिन वस्तुओं के टैक्स स्लैब को घटाया गया है वो एक आम आदमी ही ज्यादातर प्रयोग करता है। हालांकि जीएसटी काउंसिल का अभी भी मानना है कि एसी और डिशवॉशर को उच्च मध्यम वर्ग के लोग ही खरीदते हैं, इसलिए इसको अभी 28 फीसदी के स्लैब में ही रखा गया है। जिन वस्तुओं पर टैक्स स्लैब में परिवर्तन किया गया है वो 1 जनवरी 2019 से लागू होगा। 

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28 फीसदी से 18 फीसदी स्लैब

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32 इंच तक के सभी टीवी और मॉनिटर
ऑटो पार्ट्स जैसे कि गियर बॉक्स, क्रैंक, ट्रांसमिशन शैफ्ट, पुली
पुराने टायर
लिथियम ऑयन बैटरी वाले पॉवर बैंक
डिजिटल कैमरा और वीडियो कैमरा
वीडियो गेम्स
मूवी के टिकट (100 रुपये से ऊपर)
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28 फीसदी से 5 फीसदी स्लैब

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- फोटो : amar ujala
दिव्यांगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कई आइटम जैसे कि व्हील चेयर। 
 

18 फीसदी से 5 फीसदी 

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संगमरमर रबल
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18 से 12 फीसदी

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  • मूवी टिकट (100 रुपये से कम)
  • वाहनों का थर्ड पार्टी बीमा
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12 फीसदी से 0 फीसदी

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म्यूजिक बुक्स
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5 फीसदी जीएसटी

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  • सोलर व बायो गैस प्लांट 
  • हज यात्रा पर हवाई टिकट (बिजनेस व इकोनॉमी क्लास) 
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5 फीसदी से 0 फीसदी 

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  • फ्रोजन सब्जियां
  • पहले से प्रीजर्व आचार, सब्जियां
  • जनधन योजना और बेसिक बचत खाता पर दी जाने वाली सेवाएं
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