अब आपको गाड़ी चोरी होने पर जल्दी से बीमा क्लेम नहीं मिलेगा। अगर आपके पास गाड़ी की दोनों चाबियां नहीं मिलेंगी तो फिर कंपनियां आपको बैरंग लौटा देंगी। हालांकि बीमा नियामक प्राधिकरण (इरडा) ने इस तरह का कोई नियम नहीं बनाया है, लेकिन देश की कई प्रमुख बीमा कंपनियां इसको सख्ती से लागू किया है।
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इस वजह से बनाया नियम
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कार चोरी होने पर ऐसे फर्जी बीमा क्लेम की बाढ़ आ गई है, जिसके कारण कंपनियों ने यह नियम लागू कर दिया है। अगर गाड़ी चोरी होने के बाद वाहन मालिक ने अपनी दोनों चाबियां नहीं दी तो फिर क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा।
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यह भी बनाए नियम
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इस नियम के अलावा कंपनियां अब वाहन के चोरी हो जाने पर आरसी होने के बावजूद अथॉरिटी लेटर भी मांग रही हैं, जिससे यह साबित हो सके कि चोरी हुए वाहन का वो स्वामी है। इसके लिए उनको पुलिस स्टेशन व आरटीओ दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
इसमें सबसे बड़ी परेशानी यह है कि कंपनियां बीमा करने से पहले ग्राहकों को इस बात की जानकारी नहीं दे रही हैं। इससे क्लेम के वक्त लोगों को चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।