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यहां करें शिकायत
अगर आपका भी यूपीआई के जरिए लेनदेन फेल हुआ है और पैसा वापस नहीं आया है, तो आप सर्विस प्रोवाइडर से इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए आपको रेज डिस्प्यूट पर जाना होगा। प्रोवाइडर आपकी शिकायत को सही पाने पर पैसा लौटा देगा। वहीं, अगर अगर शिकायत करने बाद भी बैंक से कोई जवाब नहीं मिलता है तो आप आरबीआई के डिजिटल ट्रांजैक्शन, 2019 के ओम्बड्समैन स्कीम के तहत भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।