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Airport Security: इन लोगों की एयरपोर्ट पर नहीं होती है सुरक्षा जांच, मिलती हैं ये खास सुविधाएं

Wed, 19 Mar 2025 06:28 PM IST
धर्मेंद्र सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला

सार

Airport Security: केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की तरफ से इन खास शख्सियत के लिए खास प्रावधान किए गए हैं। प्रावधानों की वजह से इन लोगों को अपनी कार से एयरपोर्ट के एप्रन एरिया जाने की इजाजत होती है।
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इन लोगों की एयरपोर्ट पर नहीं होती है सुरक्षा जांच, मिलती हैं ये खास सुविधाएं - फोटो : Adobe Stock
Airport Security: दुनिया के हर एयरपोर्ट पर सुरक्षा कड़ी होती है। एयरपोर्ट पर सभी यात्रियों को जांच के बाद विमान यात्रा के लिए जाने दिया जाता है। सामान्य यात्री के लिए सुरक्षा जांच जद्दोजहद वाला होता है। कई बार प्री-इंबार्केशन सिक्योरिटी चेक पूरी करने के लिए यात्रा को लंबी लाइनों में लंबा समय गुजारना पड़ता है। हालांकि, कुछ शख्सियत ऐसी भी होती हैं, जिन्हें बिना किसी सुरक्षा जांच एयरपोर्ट पर अंदर जाने दिया जाता है। 

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की तरफ से इन खास शख्सियत के लिए खास प्रावधान किए गए हैं। प्रावधानों की वजह से इन लोगों को अपनी कार से एयरपोर्ट के एप्रन एरिया जाने की इजाजत होती है। ये लोग सीधे कार से जहाज में सवार होते हैं। 
 
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किन लोगों को एयरपोर्ट पर मिलती हैं खास सुविधाएं - फोटो : Adobe Stock
एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एयरपोर्ट सिक्योरिटी से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि प्री-इंबार्केशन सिक्योरिटी चेक से छूट के साथ अपनी कार से एयरक्राफ्ट तक जाने की अनुमति मिलने वाले लोगों को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी में प्रमुख शख्सियत के साथ उनके एस्कॉर्ट व्हीकल को भी एयर साइट तक बिना किसी सुरक्षा जांच के जाने की इजाजत होती है। 

दूसरी कैटेगरी में सिर्फ लोगों को अपनी गाड़ी से एयर साइट तक जाने की अनुमति होती है, जबकि तीसरी कैटैगरी में चुनिंदा शख्सियत कुछ एयरपोर्ट पर अपनी कार से एयर साइट तक जा सकते हैं। 
 
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ये लोग बिना जांच के जहाज तक जा सकते हैं - फोटो : Adobe Stock
कैटेगरी-1 
1- भारत के राष्ट्रपति
2- भारत के उपराष्ट्रपति
3- भारत के प्रधानमंत्री
4- विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष
5- विभिन्न सरकारों के प्रमुख

विमानन मंत्रालय और बीसीएएस के नियमों के मुताबिक, इन सभी शख्सियत को देश के किसी भी एयरपोर्ट पर अपने एस्कॉर्ट के साथ बिना किसी सुरक्षा जांच के विमान तक जाने की इजाजत होती है। 

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इन लोगों की एयरपोर्ट पर नहीं होती है सुरक्षा जांच - फोटो : Adobe Stock
कैटेगरी-2 

1- भारत के पूर्व राष्ट्रपति
2- भारत के पूर्व प्रधानमंत्री
3- चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
4- लोकसभा स्पीकर
5- देश की प्रथम महिला ( राष्ट्रपति की पत्नी)
6- उपराष्ट्रपति की पत्नी
7- विदेशी राजदूत या हाई कमिश्नर (पहला अराइवल और आखिरी डिपार्चर)

विमानन मंत्रालय और बीसीएएस के नियमों के मुताबिक, इस कैटेगरी के तहत आने शख्सियत एस्कार्ट के बिना एयरक्राफ्ट तक अपनी कार से जा सकते हैं। 

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इन लोगों की एयरपोर्ट पर नहीं होती है सुरक्षा जांच - फोटो : Adobe Stock
कैटेगरी-3

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रायल और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटीज के नियमों के मुताबिक, राज्यों के राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री को भी अपनी कार से एयर साइट तक जाने की इजाजत होती है। हालांकि, यह इजाजत उन्हें उनके राज्य में एयरपोर्ट पर ही मिलती है। इसके अलावा अपने साथ अपना एस्कॉर्ट एयरसाइट तक नहीं ले जा सकते हैं।  किसी दूसरे राज्य में उन्हें सेरेमोनियल लाउंज से जहाज के लिए जाना होगा। 
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