इन लोगों की एयरपोर्ट पर नहीं होती है सुरक्षा जांच
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केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रायल और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटीज के नियमों के मुताबिक, राज्यों के राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री को भी अपनी कार से एयर साइट तक जाने की इजाजत होती है। हालांकि, यह इजाजत उन्हें उनके राज्य में एयरपोर्ट पर ही मिलती है। इसके अलावा अपने साथ अपना एस्कॉर्ट एयरसाइट तक नहीं ले जा सकते हैं। किसी दूसरे राज्य में उन्हें सेरेमोनियल लाउंज से जहाज के लिए जाना होगा।