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तलाक के लिए कोर्ट पहुंचे शख्स ने जब खोला पत्नी की 'मर्दानगी' का राज, जज हुए नाराज और...

Tue, 19 Jun 2018 09:05 AM IST
फीचर डेस्क, अमर उजाला
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गुजरात में तलाक का एक दिलचस्प मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने अदालत में तलाक के लिए अपील करते हुए दावा किया कि उसकी पत्नी अपने चेहरे पर दाढ़ी उगा रही है। इस वजह से उसे उसके साथ नहीं रहना। पत्नी से तलाक लेकर अलग होने के लिए  शख्स ने कोर्ट याचिका लगाई लेकिन उसकी यह याचिका मंजूर होने की बजाय ठुकरा दी गई... 

 

 
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अहमदाबाद में इस शख्स ने अदालत में तलाक के लिए अपील करते हुए दावा किया कि उसकी पत्नी रानी (बदला हुआ नाम) अपने चेहरे पर दाढ़ी उगा रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं उसने यह भी कहा कि उसकी पत्नी पुरुषों की तरह आवाज निकालती है। विक्रम (बदला हुआ नाम) ने केस की सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि शादी से पहले उसने रानी का चेहरा नहीं देखा था। जब वह पहली बार रानी को देखने के लिए गया, तो उसका चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था।
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आदेश्ा - फोटो : अमर उजाला
ससुराल वालों ने सामाजिक परंपराओं का हवाला देते हुए अपनी होने वाली पत्नी का चेहरा देखने और करीब आने की इजाजत नहीं दी। इस मुलाकात के बाद ससुरालपक्ष ने बहुत ही कम अंतराल में सगाई की तारीख तय कर दी। यही नहीं शादी के दौरान भी वह अपनी बीवी का चेहरा नहीं देख सका। विक्रम ने रानी को जब पहली बार देखा, तो वह क्लीन शेव और मेकअप में थीं इसलिए उस समय भी उसकी यह बात छुपी रही। रानी के साथ शादी के बाद 7 दिन बीत जाने के बाद विक्रम एक दिन जॉब के सिलसिले में शहर चला गया था। वहां से लौटने पर विक्रम ने पाया कि रानी के चेहरे पर दाढ़ी उग रही हैं।' 

 

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यह देखकर विक्रम पूरी तरह हैरान रह गया। इसके बाद विक्रम ने रानी के साथ 15 दिन गुजारे, तो पाया कि उसके चेहरे पर दाढ़ी उग रही है और उसकी आवाज भी मर्दों की तरह है। जब विक्रम ने अपने ससुराल वालों से रानी की हालत के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि अब वह शादीशुदा दंपति है, इसलिए उन्हें अब साथ ही रहना होगा। रानी के वकील ने विक्रम के आरोपों को झूठा और आधारहीन करार देते हुए विरोध जताया। वकील ने यह भी कहा कि तलाक की अपील दाखिल करने के बाद कई सुनवाई के दौरान अदालत में विक्रम हाजिर नहीं हुआ। रानी के वकील ने आरोप लगाया कि विक्रम के परिवार ने दहेज की मांग की थी, जिसे रानी के परिवार ने पूरा किया था।
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इसके बावजूद विक्रम के परिजन रानी का मानसिक उत्पीड़न करने के साथ-साथ उसे मारते-पीटते भी थे। रानी ने दावा किया कि विक्रम की मासिक आय 50 हजार रुपये है और उन्हें इसमें से हर महीने 20 हजार रुपये गुजारे के लिए देने चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत जिस नतीजे पर पहुंती उससे विक्रम को तगड़ा झटका लगा। अदालत ने यह कहते हुए विक्रम की याचिका खारिज कर दी कि ऐसे कारणों की वजह से तलाक को मंजूरी नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने आदेश में कहा कि विक्रम कई बार कोर्ट में पेशी के लिए नहीं आया और उसका वकील भी गैरहाजिर रहा। 

 
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