फेसबुकिया प्यार के फेर में महिला ने छोड़ी गृहस्थी (फाइल फोटो)
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, 19 जुलाई को लड़के ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। उसका आरोप था कि लड़की के परिवार वालों ने लड़की को कैद कर रखा है और उससे मिलने की अनुमति नहीं मिल रही है। लड़के ने कोर्ट से अपील की कि उसे गर्लफ्रेंड के साथ तब तक लिव-इन में रहने की इजाजत दी जाए, जब तक उसकी उम्र शादी की नहीं हो जाती। इसके बाद दोनों शादी कर लेंगे। इसी आधार पर कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया।