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अजब-गजब: 37 दिनों के भीतर एक ही लड़की से 4 बार शादी और तीन बार तलाक, कोर्ट में पहुंचा मामला

Sat, 17 Apr 2021 06:41 AM IST
नवनीत राठौर फीचर डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Pixabay
ताइवान में शादी और तलाक से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसके बारे में जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। बता दें कि यहां के एक बैंक कर्मी ने महज 37 दिनों के भीतर एक ही लड़की से 4 बार शादी की और तीन बार तलाक लिया। इसके बारे में सभी लोगों को जानकारी उस समय हुई, जब मामला कोर्ट में पहुंचा।
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Pixabay
दरअसल, ये मामला ताइवान के एक बैंक कर्मचारी का है। ताइवान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के मुताबिक, ये शख्स बैंक क्लर्क के रूप में काम करता है। शख्स ने जब शादी के लिए छुट्टी मांगी, तो  केवल 8 दिनों की ही छुट्टियां मिली। शख्स की शादी हुई और कुछ ही दिनों में छुट्टियां भी खत्म हो गई।
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Pixabay
बता दें कि इस शख्स ने छुट्टियों को बढ़ाने के लिए एक तरकीब निकली। इसके लिए शख्स ने अपनी पत्नी को ही तलाक दे दिया, ताकि उससे फिर दोबारा शादी हो सके। ताइवान में कानून के मुताबिक, शादी के लिए 8 दिनों की पेड लीव मिलती है।

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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Pixabay
खबरों के मुताबिक, इस शख्स ने 35 दिनों के भीतर ही अपनी पत्नी को तीन बार तलाक देकर कुल 4 बार शादी की। ऐसे में बैंक ने ये पता लगाने की कोशिश किया कि ये शख्स क्या करने की कोशिश कर रहा है? बैंक ने पहले उसे अतिरिक्त पेड लीव देने से इनकार कर दिया। इसके बाद शख्स ने ताइपे सिटी लेबर कोर्ट में शिकायत दर्ज की और बैंक पर लेबर लीव के नियमों को तोड़ने का आरोप लगाया।
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Pixabay
कानून के मुताबिक, कोर्ट ने ये आदेश दिया कि कर्मचारियों को शादी होने पर 8 दिनों की पेड लीव मिलना अनिवार्य है। अगर किसी कर्मचारी ने 4 बार शादी की, तो उसे 32 दिनों की छुट्टी मिलनी चाहिए।
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
बता दें कि बैंक ने भी इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करते हुए कहा कि आरोपी द्वारा मांगी गईं छुट्टियां लेबर स्टैंडर्ड एक्ट के तहत नहीं है। वहीं, लेबर कोर्ट के कमिश्नर ने अपना मत रखते हुए कहा कि बैंक क्लर्क ने छुट्टी के लिए जो किया वो गलत है, लेकिन लेबर स्टैंडर्ड एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो किसी को छुट्टी लेने के लिए एक ही व्यक्ति से दोबारा शादी करने से रोकता हो। इतना ही नहीं बैंक द्वारा शख्स को छुट्टी नहीं देने पर करीब 700 डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया।
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