फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Odd-Even Rule: दिल्ली में ऑड-ईवन नियम पर लगी रोक? सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा का इंतजार कर रही है सरकार

Wed, 08 Nov 2023 02:57 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
विज्ञापन
1 of 4
Delhi Traffic Police - फोटो : अमर उजाला
दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एयर क्वालिटी इंडेक्स) (AQI) (एक्यूआई) के उच्च स्तर के बीच वाहन प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए लागू ऑड-ईवन नियम को स्थगित किया जा सकता है। बुधवार को दिल्ली सरकार ने कहा कि वह इस कदम की प्रभावशीलता पर सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा का इंतजार करेगी। इससे पहले, सरकार ने घोषणा की थी कि गंभीर एक्यूआई स्तरों के बीच वाहन प्रदूषण को कम करने के प्रयास में, दिवाली त्योहारों के एक दिन बाद 13 नवंबर से वाहन राशनिंग प्रणाली (ऑड-ईवन स्कीम) शुरू की जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी पहले से ही GRAP (जीआरएपी) के चौथे चरण में है, जो प्रदूषण से लड़ने के लिए सर्वोच्च सतर्क स्थिति है।
विज्ञापन

2 of 4
दिल्ली ऑड ईवन (फाइल) - फोटो : अमर उजाला
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जहां उन्होंने संकेत दिया कि ऑड-ईवन नियम पर फिलहाल रोक लग सकती है। उन्होंने कहा, "सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसकी प्रभावशीलता की समीक्षा करने और आदेश जारी करने के बाद ही ऑड-ईवन योजना को लागू करने पर विचार किया जाएगा।" मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऑड-ईवन नियम प्रदूषण को कम करने में प्रभावी रूप से मदद नहीं करता है और यह दिखावा मात्र है।
विज्ञापन

3 of 4
दिल्ली ऑड ईवन (फाइल) - फोटो : PTI
ऑड-ईवन वाहन राशनिंग प्रणाली निजी वाहनों को उनके पंजीकरण संख्या के आधार पर वैकल्पिक दिनों में चलाने के लिए प्रतिबंधित करती है। उदाहरण के लिए, ऑड संख्या पर खत्म होने वाले पंजीकरण नंबरों को ऑड तारीखों पर चलने की अनुमति दी जाएगी। जिन कारों और दोपहिया वाहनों का पंजीकरण ईवन संख्या से समाप्त होता है, उन्हें ईवन तारीखों पर चलने की इजाजत होगी।
विज्ञापन

4 of 4
दिल्ली ऑड ईवन (फाइल) - फोटो : For Reference Only
अगर दिल्ली सरकार ऑड-ईवन नियम लागू करती है, तो यह चौथी बार होगा जब राष्ट्रीय राजधानी वाहन प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए इस योजना का गवाह बनेगी। ऑड-ईवन नियम पहली बार 2016 में लागू किया गया था।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें