देश में प्रदूषण मुक्त और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने कमर्शियल वाहनों (व्यावसायिक वाहनों) के लिए परमिट से मिलने वाली छूट के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए एक नई अधिसूचना जारी की है।
अब देश में इलेक्ट्रिक के साथ-साथ इथेनॉल, मिथेनॉल और हाइड्रोजन जैसे वैकल्पिक ईंधनों से चलने वाले कमर्शियल वाहनों को भी बिना परमिट सड़कों पर दौड़ने की आजादी होगी। लेकिन सरकार ने इस राहत के लिए 7 साल की एक समयसीमा तय कर दी है। आइए इस नए नियम और इसके हर पहलू को आसान भाषा में समझते हैं।